सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी की मनमानी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार नया टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लेकर आ रही है. अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी प्लेटफ्रॉम का फ्रेमवर्क में नहीं थे, जिस वजह से मनमाने कंटेंट आसानी से चलाए जा रहे थे. लेकिन अब सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है. दरअसल सरकार इस तरह के कंटेट पर लगाम लगाने के लिए टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लाने वाली है.
ओटोटी और सोशल मीडिया ऐप पर कसेगा शिकंजा
नए टेलिकम्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट बिल के तहत सभी ओवर द टॉपर सर्विस को कानून के फ्रेम वर्क में लाया जाएगा, WhatsApp, Signal और कई दूसरे ऐप ओवर द टॉपर सर्विस के अंदर ही आते हैं. नए टेलिकम्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट बिल के अंदर आने के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉम के सर्विस प्रोवाइडर्स को खुद अपनी जवाबदेही तय करनी होगी. साथ ही अगर वो नियमों को तोड़ते हैं तो उनपर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा.
ये सर्विस भी आएंगी नए कानून के दायरे में
टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल में टेलिकॉम्यूनिकेशन सर्विस जैसे ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्यूनिकेशन सर्विस, ऑडियो सर्विस, वीडियोटेक्स सर्विस, फिक्स्ड और मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और ब्रॉडबंड सर्विस, सैटेलाइड-बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस को शामिल किया गया है.
साथ ही इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस, इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी सर्विस, इंटरपर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस, मशीन टू मशीन कम्यूनिकेशन सर्विस, ओटीटी भी इस कानून के दायरे में शामिल होंगे.
इन सर्विस पर कसेगी नकेल
इस नए कानून के आने से कई तरह की सेवाएं कानून के दायरे में होंगी, जिसमें इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस,इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी,इंटरपर्नसल कम्यूनिकेशन सर्विस,वॉइस कॉल्स,वीडियो कॉल्स सभी शामिल हैं.