जमात उद दावा प्रमुख आंतकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को लाहौर की एंटी टेरर अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई है. सईद को दो मामलों में अदालत ने सजा देते हुए 3.40 लाख का जुर्माना भी लगाया और सारी संम्पति जब्त करने के आदेश भी दिए.
2020 में भी 15 साल जेल की मिली थी सजा
हाफिज सईद आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का भी प्रमुख रह चुका है. इससे पहले साल 2020 में टेरर फंडिंग केस में एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को 15 साल की सजा सुनाई थी. अभी हाफिज 71 साल का है.
हाफिज इन मामलों में भारत में आरोपी है
जुलाई 2006 में मुंबई लोकल में हुए सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) नवंबर 2008 में मुम्बई में हुए बड़े आंतकवादी हमले और दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी है. सईद भारत के अलावा अमेरिका का भी वांटेड है. अमेरिका ने हाफिज सईद पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है. मुंबई में हुए उस आंतकी हमले में 175 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में एक मात्र जिंदा बचे आंतकवादी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, हालांकि पाकिस्तान में मुम्बई हमले का ट्रायल भी अबतक पूरा नहीं हो पाया है.