Impeachment Motion Against Mohamed Muizzu: Maldives में क्या है राष्ट्रपति को हटाने का नियम, कितने सांसदों के समर्थन की होती है जरूरत, इसके लिए क्या है 3 जरूरी शर्तें

Maldives Political Crisis: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है. मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) ने प्रस्ताव पर 34 सांसदों का समर्थन भी हासिल कर लिया है. मालदीव में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के स्पीकर के सामने पेश किया जाता है. इसके बाद पर 3 घंटे की बहस होती है. उसके बाद वोटिंग होती है.

Mohamed Muizzu
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 30 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST

भारत विरोध रुख अख्तियार करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वो अब घर में ही घिर गए हैं. मालदीव का मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. क्या एमडीपी मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला पाएगा? प्रस्ताव के लिए कितने सांसदों की जरूरत होती है? चलिए आपको बताते हैं कि मालदीव में राष्ट्रपति को हटाने का क्या नियम है और इसके लिए क्या शर्तें होती हैं.

मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की तैयारी-
चीन के समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं. इसमें एमडीपी को 'द डेमोक्रेट्स' का भी साथ मिला है. आपको बता दें कि संसद में एमडीपी के 45 सदस्य और द डेमोक्रेट्स के 13 सदस्य हैं. मालदीव में राष्ट्रपति के खिलाफ 56 वोट के साथ महाभियोग चलाया जा सकता है. हालांकि माना जा रहा है कि मुइज्जू को हटाना इतना आसान नहीं है.

महाभियोग के लिए कितना समर्थन जरूरी-
मालदीव की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाल ही में स्थायी आदेशों में बदलाव किया था. स्थायी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर 56 वोटों से महाभियोग चलाया जा सकता है. अगर विपक्ष 56 सांसदों का समर्थन हासिल कर लेता है तो मुइज्जू को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है. लेकिन न्यूज पोर्टल अधाधु के मुताबिक मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सिर्फ 34 सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है. जबकि एमपीडी अभी कुछ सांसदों से बातचीत कर रही है और उनको महाभियोग प्रस्ताव पर समर्थन के लिए मनाने की कोशिश कर रही है.

महाभियोग के लिए ये होना जरूरी-
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कुछ शर्तें जरूरी है. महाभियोग प्रस्ताव में इन तीन चीजों का जिक्र होना जरूरी है. पहला राष्ट्रपति ने इस्लाम, संविधान या कानून के खिलाफ कोई काम किया हो. दूसरा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसका गलत इस्तेमाल किया हो. इसके अलावा तीसरा संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा हो.

क्या है महाभियोग का प्रोसेस-
मालदीव में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के स्पीकर के सामने पेश किया जाता है. इसके लिए महाभियोग लाने वाले सदस्यों को दो दिन पहले नोटिस देना होगा. नोटिस के समय प्रस्ताव के समर्थन में एक तिहाई सांसदों का सपोर्ट होना जरूरी है. इसमें महाभियोग लाने के कारण भी बताए जाते हैं.

स्पीकर को प्रस्ताव मिलने के 14 दिन के बाद बहस होती है. इसके पहले सभी सांसदों को मौजूद रहने का नोटिस दिया जाता है. महाभियोग पर 3 घंटे की बहस होती है. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अपने बचाव में बोलने के लिए 30 मिनट का समय मिलता है.

बहस के बाद सदन में वोटिंग होती है. इसके बाद इस मामले को 7 मेंबर्स की कमेटी को भेजा जाता है. अगर किसी पक्ष को कोई बदलाव करना होता है तो उसे 2 घंटे में लिखित जानकारी कमेटी को देनी होती है. राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को संसद की कुल सदस्यता के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए.

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