Respect for Marriage Act: अमरीका में हर तरह के विवाह को मिलेगा कानूनी दर्जा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी 

अमेरिकी संसद द्वारा पारित रिस्पेक्ट फॉर मैरिज (Respect for Marriage Bill) बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं. राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसपर दस्तखत कर दिए हैं.

Respect for Marriage Act
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:00 PM IST
  • देश में करीब 5 लाख से ऊपर समलैंगिक कपल हैं
  • समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है

अक्सर कहा जाता है कि प्यार का कोई रंग नहीं होता है. अब इसी कड़ी में अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है. राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी संसद द्वारा पारित रिस्पेक्ट फॉर मैरिज (Respect for Marriage Bill) बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं. बाइडन ने इस दौरान कहा कि ये आज अच्छा दिन है. इससे पहले भी जो बाइडन इस विधेयक का समर्थन कर चुके हैं.  उन्होंने इसे लेकर कहा था, “प्यार प्यार होता है और अमेरिकियों को उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होना चाहिए जिससे वे प्यार करते हैं. रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कानून के तहत सभी कपल्स की रक्षा करता है. मैं कांग्रेस से बिल को मेरी टेबल पर भेजने का आग्रह करता हूं ताकि मैं इसे कानून बना सकूं.“

क्या है ये नया कानून?

क्या है एपी के अनुसार, ये बिल डेमोक्रेट डायने फेंस्टीन और टैमी बाल्डविन और रिपब्लिकन सुसान कोलिन्स द्वारा प्रायोजित किया गया था. इसके मुताबिक, यह सेक्स, नस्ल, जातीयता, या राष्ट्रीय मूल की परवाह किए बिना राज्यों को कानूनी विवाहों को मान्यता देने की आवश्यकता के द्वारा अंतरजातीय विवाहों की रक्षा करेगा. 

बताते चलें कि 1996 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय में पेश किए गए, पहले के कानून में 'विवाह' केवल पति और पत्नी के रूप में केवल एक पुरुष और एक महिला के रूप में ही हो सकता था. कानूनी मान्यता उन्हीं विवाह को दी जाती थीं जो किसी महिला और पुरुष के बीच में होते थे. हालांकि, नए कानून में ऐसा नहीं होगा. इसके तहत समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है. नया कानून इन प्रावधानों को निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा. यह उन प्रावधानों को भी निरस्त कर देगा जिनके तहत राज्य समान-सेक्स विवाहों को मान्यता नहीं देते थे. 

कानून क्यों लाया गया है?

दरअसल, क्लिंटन के समय में जो कानून बनाया गया था वो कई रूढ़िवादी मान्यताओं से प्रेरित था. हालांकि, तब से अमेरिका में LGBTQ समुदाय और समलैंगिक विवाह के समर्थन के प्रति दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है. 2015 के ओबर्गफेल बनाम हॉजेस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ, समलैंगिक विवाह को देश भर में वैध कर दिया गया था. इसी तरह, 1967 में अदालत के लविंग बनाम वर्जीनिया के फैसले के साथ अंतरजातीय विवाहों पर रोक लगाने वाले राज्य के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था. 

देश में करीब 5 लाख से ऊपर समलैंगिक कपल हैं

यूएस सेंसस ब्यूरो के मुताबिक, देश में करीब 5,68,000 समलैंगिक कपल हैं. ये नया कानून समान लिंग वाले लोगों के बीच हो रहे विवाह को संघीय संरक्षण देगा. अमेरिका में जितने भी राज्यों में समलैंगिक विवाह हो रहे हैं उन सभी कपल्स को कानूनी मान्यता मिल सकेगी. राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही यह कानून बन गया है. गौरतलब है कि अमेरिका के लोअर हाउस में विधेयक के समर्थन में 258 वोट आए थे वहीं खिलाफ में 169. 


 

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