Reuniting Families Act: भारत, चीन के लिए अहम है इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिका के सीनेट में पेश हुआ बिल, जानिए क्या है इसमें खास

अमेरिका में दो डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने Reuniting Families Act पेश किया है. इस बिल का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के उनके परिवारों से मिलाने पर फोकस करना है.

US senators introduce bill to reunite immigrant families
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:39 AM IST
  • फिलिपिनो वेटरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट भी है शामिल
  • भारत, चीन जैसे देशों के लिए अच्छी खबर

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर माज़ी के. हिरोनो और टैमी डकवर्थ ने रियुनाइटिंग फैमिलीज एक्ट (Reuniting Families Act) पेश किया है. यह अप्रवासी परिवारों को फिर से मिलाने और हर एक देश के लिए फैमिली-बेस्ड इमीग्रेंट वीजा की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक कानून है. साथ ही, बिल का उद्देश्य भारत, चीन जैसे देशों को को ज्यादा फैमिली वीजा देना है. 

सीनेट ज्यूडिशियरी कमिटी के सदस्य के रूप में, सीनेटर हिरोनो ने अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में पारिवारिक एकता के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "वर्तमान में अमेरिकी सीनेट में सेवारत एकमात्र आप्रवासी के रूप में, मुझे हमारे देश की फैमिली इमीग्रेशन सिस्टम को अपडेट करने और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के लिए पुनर्मिलन परिवार अधिनियम (रियुनाइटिंग फैमिलीज एक्ट) पेश करने पर गर्व है."

इस बिल में फिलिपिनो वेटरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट भी शामिल है. इस एक्ट का उद्देश्य उन फिलिपियन्स के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाना है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था. 

सीनेटर डकवर्थ ने वर्तमान इमीग्रेशन सिस्टम की चुनौतियों पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका के इमीग्रेशन सिस्टम में कई समस्याएं हैं, जिस कारण बहुत से बैकलॉग हैं और प्रवासी लोग अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं. उन्होंने इन मुद्दों को कम करने और परिवारों को फिर से साथ लाने की बात कही है.  

इन बातों पर फोकस करेगा यह बिल 
- अप्रयुक्त (अनयुज्ड) वीज़ा को फिर से हासिल करना: कानून अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (USCIS) द्वारा दिए जाने वाले वीजा की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे वीजा को वापिस लिया जाएगा जो पिछले कुछ सालों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं. 

- करीबी रिश्तेदारों को वीज़ा सीमा से छूट: बिल में पति-पत्नी, 21 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चों और कानूनी स्थायी निवासियों के माता-पिता को शामिल करने के लिए मौजूदा छूट का विस्तार किया जाएगा. 

- प्रति-देश सीमा बढ़ाना: कानून का उद्देश्य भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों को दिए जाने वाले परिवार-आधारित वीजा की संख्या को बढ़ाना है. 

- एलजीबीटीक्यू+ पारिवारिक भेदभाव को रोकना: बिल का उद्देश्य आप्रवासन प्रणाली के भीतर एलजीबीटीक्यू+ परिवारों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना है, जिसमें पार्टनर्स और जीवनसाथियों को एक साथ फिर से बसाने के प्रावधान भी शामिल हैं.

इस बिल की हो रही है तारीफ 
एशियन अमेरिकन्स एडवांसिंग जस्टिस सहित एडवॉकेसी ग्रुप्स ने इस कानून की तारीफ की है. परिवार-आधारित आव्रजन प्रणाली का अंतिम महत्वपूर्ण सुधार 30 साल पहले 1990 में हुआ था. उनका दावा है कि मौजूदा सिस्टम पारिवारिक एकता के अमेरिकी मूल्यों को बनाए रखने में असफल रहा है. 

सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड (SALDEF) की कार्यकारी निदेशक किरण कौर गिल ने अप्रवासियों के बारे में दुष्प्रचार से निपटने और परिवारों के एक साथ रहने के अधिकार की पुष्टि करने में इस कानून के महत्व पर जोर दिया. 

 

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