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2000 Rupees Note: केवल 5 दिन और... इसके बाद चलन से बाहर होंगे 2 हजार के नोट, सिर्फ यहां बदलवा सकेंगे

भारत का सबसे बड़ा बैंक नोट 5 दिन में वापस ले लिया जाएगा. अभी भी लगभग 240 बिलियन रुपये (2.9 बिलियन डॉलर) मूल्य के नोट प्रचलन में हैं.

2000 Rs. note 2000 Rs. note
हाइलाइट्स
  • 30 सितंबर के बाद 2 हजार के नोट का क्या होगा

  • 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए बचे हैं कुछ दिन

2000 रुपये का नोट जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2 हजार के नोट (2000 rs note deposit) वापस लेने का एलान किया था. लोगों को इन्हें बदलने या बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. अब ये समय सीमा 5 दिनों में खत्म होने वाली है. इन नोटों को बैंक में जमा करने (2000 रुपये के नोट वापसी) की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए अगर आपके पास भी 2 हजार के नोट हैं तो इन 5 दिनों में बैंक जाकर बदलवा लेना बेहतर होगा.

5 दिन में बदलवा लें 2 हजार का नोट

आरबीआई के मुताबिक अब तक 3.56 ट्रिलियन रुपये (2 हजार के नोट) बैंक में जमा हो चुके हैं, हालांकि अभी भी 7% नोट प्रचलन में हैं जिन्हें बदलवाने के लिए बहुत कम समय बचा है. केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2,000 हजार रुपये के नोट को 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध किया है.

2016 में लाया गया था 2 हजार का नोट

2 हजार के नोट वापस लेने का एलान करते हुए आरबीआई ने कहा था कि ज्यादातर 2 हजार के नोट उपयोग में नहीं हैं. इसलिए अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे. जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी. आरबीआई ने इस नोट को वापस लेने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का भी हवाला दिया और एक समय में 2000 रुपये के नोट को बदलने की सीमा 20000 रुपये रखी थी. बता दें 1,000 और 500 रुपये के नोटों को हटाकर गुलाबी रंग का 2,000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में लाया गया था. 

30 सितंबर के बाद कहां बदले जाएंगे नोट

नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल आरबीआई के साथ ही बदला जा सकता है. इतना ही नहीं धारक को ये बताना होगा कि इसे 30 सितंबर से पहले तक क्यों नहीं बदला गया.

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