scorecardresearch

31 मार्च से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी वित्तीय काम, नहीं तो बढ़ सकती है मुसीबत

म्यूचुअल फंड को अब आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है. एसेट मैनेजमेंट कंपनियां लोगों के आधार नंबर को अपडेट करेंगी और म्यूचुअल फंड को लिंक करना होगा. आप यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं. 

Representational Image Representational Image
हाइलाइट्स
  • 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम

  • 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा नया वित्त वर्ष

मार्च का महीना सभी नौकरी-पेशा वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपुर्ण होता है. इस महीने के पूरा होने से पहले आपको कई जरूरी काम निपटा लेने चाहिएं. वैसे भी वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) को अब कुछ दिन ही रह गए हैं. 

1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष (FY23) शुरू हो जाएगा. ऐसे में कई टैक्स और निवेश संबंधी कार्य आपको 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना चाहिए. 

1. डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट में घोषित करें नॉमिनी का नाम 

अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो शेयरों की खरीदारी और ट्रेडिंग करने के लिये आपका डिमैट अकाउंट अवश्य होगा. क्या आपके डिमैट अकाउंट में कोई नॉमिनी है? अगर नहीं तो 31 मार्च 2022 से पहले डिमैट अकाउंट में नॉमिनी जरुर बना दें. 

अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो Opt Out Nomination फॉर्म को भर दें. 31 मार्च 2022 के बाद आपका डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. सेबी के आदेश के बाद एक अक्टूबर 2021 के बाद से सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी घोषित करना या  Opt Out Nomination यानि किसी को नॉमिनी नहीं बनाने के नियम को जरुरी कर दिया गया है.

2. टैक्स बचाने के लिए करें निवेश 

अगर आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स भर रहे हैं और टैक्स में बचत करना चाहते है तो 31 मार्च से पहले ये काम पूरा कर लें. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. आप पीपीएफ, एनएससी, बीमा पॉलिसी, यूलिप, ईएलएएसएस, टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं.  अगर 80C के निवेश की लिमिट खत्म हो चुकी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर टैक्स बचा सकते हैं. 

3. पैन-आधार लिंक करें 

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. ऐसा नहीं करने पर ना सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय भी हो सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2021 थी.

4. म्यूचुअल फंड को आधार से करें लिंक

म्यूचुअल फंड को अब आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है. एसेट मैनेजमेंट कंपनियां लोगों के आधार नंबर को अपडेट करेंगी और म्यूचुअल फंड को लिंक करना होगा. आप यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं. 

5. बैंक अकाउंट्स की KYC

बैंक अकाउंट की KYC को अपडेट करना बहुत जरूरी है. पहले इस काम की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना के कारण यह तारीख आगे बढ़ा दी गई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है. 31 मार्च तक बैंक खाते यानी सेविंग अकाउंट की केवाईसी करा लीजिए.

6. टैक्स रिटर्न भरें

अगर आपने आईटीआर (ITR)नहीं भरा है तो 31 मार्च से पहले यह काम कर लें. साथ ही, सुधार के साथ ITR भरने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आयकर नियमों के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा.