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Family Pension: नए नियम से फैमिली पेंशन का होगा बंटवारा, जानिए CCS पेंशन नियम को लेकर नए आदेश में क्या है

Family Pension Rules: कर्मचारियों के फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए नया आदेश जारी किया गया है. इसी नियम के तहत फैमिली पेंशन का बंटवारा किया जाएगा. आश्रितों को भी इसी नियम के तहत पेंशन का भुगतान होगा.

सरकारी कर्मचारियों के फैमिली पेंशन के बंटवार के लिए नया आदेश जारी सरकारी कर्मचारियों के फैमिली पेंशन के बंटवार के लिए नया आदेश जारी

केंद्रीय कर्मचारियों को फैमिली पेंशन सीसीएस पेंशन के नए नियम के मुताबिक मिलेगा. इसके लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है. सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के नियम 50 के तहत ही पारिवारिक पेंशन का बंटवारा किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवारजनों को मिलेन वाले पेंशन के लिए नियम और निर्देश तय किए गए हैं. इसका जिक्र 26 नवंबर 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन में किया गया है.

फैमिली पेंशन के नियम को जानिए-
सीसीएस पेंशन नियम के 50(8) के तहत सरकारी कर्मचारियों को फैमिली पेशन का लाभ मिलेगा. इस नियम के मतुाबिक पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर विधवा या विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक फैमिली पेंशन दी जाएगी, इनमें से जो भी पहले हो.

समान शेयर का होगा भुगतान-
मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के ऐसे मामले, जिनमें एक से अधिक विधवाओं से बच्चे हैं. तो उनको समान शेयरों में फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा. अगर विधवा सिर्फ एक है तो फैमिली पेंशन का पूर्ण रूप से उसको मिलेगा. विभाग के मुताबिक किसी विधवा का मृत्यु या अपात्रता होने पर उसके फैमिली पेंशन का हिस्सा उसके बच्चे या उन बच्चों को देय होगा, जो नियमों को पूरा करते हैं. अगर विधवा का कोई बच्चा नहीं है तो फैमिली पेंशन का उसका हिस्सा लैप्स नहीं होगा. बल्कि दूसरी विधवाओं को समान हिस्सों में बांट दिया जाएगा.

दो विधवाओं को लेकर नियम-
मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा बिना किसी बच्चे की है और दूसरी विधवा से उनके बच्चे भी हैं तो इसके लिए भी नियम है. सीसीएस पेंशन के नए नियम के तहत अगर सरकारी कर्मचारी/पेशनभोगी विधवा के जीवित रहने पर बच्चे के साथ या बच्चे नियम 50 के अनुसार परिवार पेंशन के लिए बच्चे शर्तों को पूरा करते हैं तो विधवा को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से पर देय नहीं होने पर, ऐसा हिस्सा बच्चे को दिया जाएगा. मामला अगर जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन देय है तो ऐसे में दोनों को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा. जब ऐसा एक बच्चा इसके लिए पात्रता नहीं रखता तो उसका हिस्सा भी दूसरे बच्चे को वापस कर दिया जाएगा. ऐसे में अगर दोनों पात्रता नहीं रखते तो फैमिले पेंशन अगले पात्र बच्चे या जुड़वा बच्चों को प्रदान की जाएगी.
अगर मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित है और उसके बच्चे भी है या परिवार पेंशन के लिए पात्र बच्चे हैं तो विधवा के देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से पर देय नहीं होने पर उसके बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा या उन बच्चों को दिया जाएगा, जो नियम 50 की शर्तों को पूरा करते हैं.

जुड़वा बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ-
ऐसे मामलों में जहां जुड़वा बच्चों को फैमिली पेंशन देय है, ऐसे बच्चो को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा. अगर एक बच्चा पात्र नहीं रह जाता है तो उसका हिस्सा दूसरे को वापस कर दिया जाएगा. अगर दोनों पात्र नहीं रह जाते हैं तो परिवार पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी.  

कर्मचारी के रिटायर्मेंट पर. पेंशन का नियम-
सरकारी कर्मचारी के रिटायर्मेंट पर पेंशन भुगतान आदेश में कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में कर्मचारी के पति/पत्नी (जीवित हो तो) का नाम अंकित किया जाता है. अगर कर्मचारी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो पेंशन भुगतान आदेश में सभी पत्नियों के नामों को उनके शेयरों के साथ अंकित किया जाएगा.
अगर किसी कर्मचारी के परिवार में एक पत्नी जीवित है और एक मृतक पत्नी के बच्चे हैं या तलाकशुदा पत्नी से या एक शून्य विवाह से बच्चे हैं, तो उनके नाम भी पेंशन भुगतान आदेश में अंकित होगा. लेकिन पत्नी का हिस्सा सिर्फ जीवित पत्नी को ही मिलेगा.

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