भारतीय आयकर विभाग द्वारा जब कोई व्यक्ति पैन के लिए अप्लाई करता है तो उसे दस कैरेक्टर अल्फ़ान्यूमेरिक आईडेंटीफायर जारी किया जाता है जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)कहा जाता है.
आज हम पैन की संरचना, पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा और अन्य विवरणों के बारे में जानेंगे.
कैसा होता है पैन?
पैन कार्ड एक लेमिनेटेड कार्ड है जो बैंक कार्ड के आकार के साथ आता है. प्रत्येक पैन में एक विशिष्ट वर्णमाला और अक्षर संयोजन से बने दस अंक होते हैं. पैन संरचना इस प्रकार है.
1. पहले पांच वर्ण अक्षर हैं, उसके बाद चार अंक हैं, और अंतिम (दसवां) वर्ण एक अक्षर है.
2. कोड के पहले तीन करैक्टर तीन लेटर्स हैं जो AAA से ZZZ तक वर्णमाला के अक्षरों का एक क्रम बनाते हैं.
हम कह सकते हैं पहले पांच अक्षर हमेशा अक्षर होते हैं, जिनमें चार अंक होते हैं और एक अन्य वर्णमाला निम्नलिखित होती है.
ई पैन कार्ड
आपके पास ई-पैन का विकल्प भी है, जो एक पैन कार्ड है जिसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया है. यह एक आधार ई-केवाईसी-आधारित प्रक्रिया है और आपको नि:शुल्क मिलती है. पैन एक पीडीएफ फाइल के रूप में उत्पन्न होता है और आवेदक को जारी किया जाता है.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड?
पैन का प्राथमिक लक्ष्य सभी वित्तीय लेनदेन को एक यूनिवर्सल पहचान प्रदान करने के साथ-साथ मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक करके कर चोरी को रोकना है. यहां तक कि यह पैन धारकों की जानकारी की आसान पुनर्प्राप्ति के साथ-साथ विभिन्न निवेशों, उधारों और पैन धारकों की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मिलान की भी अनुमति देता है.
पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि
सरकार ने सभी के लिए अपने मौजूदा आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अपडेट के अनुसार, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी. लेकिन अब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है. हालांकि इसके लिए नाममात्र का जुर्माना भी रखा गया है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. यदि PAN कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10 -डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा.
कैसे जांचें कि आपका पैन कार्ड वैध है या नहीं?
स्टेप1: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज के बाईं ओर, 'अपना पैन सत्यापित करें' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3: आपको एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा. पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और संपर्क नंबर जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें.
स्टेप 4: जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको दूसरे पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा. (कृपया सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके पैन से जुड़ा हुआ है).
स्टेप 5: प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और 'मान्य' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 6: यदि आपके पैन कार्ड की जानकारी को डुप्लिकेट नहीं किया गया है या कई लोगों को जारी नहीं किया गया है, तो अंतिम पृष्ठ 'पैन सक्रिय है और विवरण पैन के अनुसार हैं' दिखाएगा.
स्टेप 7: यदि आपके पास एक ही व्यक्तिगत जानकारी के तहत एक से अधिक पैन कार्ड पंजीकृत हैं, तो एक संदेश यह कहते हुए दिखाई देगा, “इस क्वेरी के लिए कई रिकॉर्ड हैं. अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें. इस मामले में, आपको अपने पिता का नाम और अन्य पहचान विवरण प्रदान करना होगा.