New Labour Code 2022: केंद्र सरकार के नए लेबर कोड (New Labour Code)के एक जुलाई से लागू होने की पूरी संभावना है. इससे सभी उद्योगों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे और हमारे काम में भी कई तरह के बदलाव होंगे. इसमें कर्मचारियों के काम के घंटे, वीक ऑफ, सैलरी स्ट्रक्चर और पीएफ के नियम भी शामिल हैं.
हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है. नए श्रम कानूनों का लोगों के काम करने के तरीके, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, ग्रेच्युटी), लेबर वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी हर चीज में इसका असर पड़ेगा.
इन राज्यों में बनाए गए हैं नियम
माना जा रहा है कि अब तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों सहित 23 राज्यों ने नए श्रम कानूनों के तहत नियम बनाए हैं.
1 जुलाई से क्या होंगे बदलाव
काम करने के घंटे
सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के काम के घंटों में भारी बदलाव आएगा. नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों को हर दिन 12 घंटे काम करना होगा, जोकि हफ्ते का 48 घंटे होगा. साथ ही हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. साथ ही सभी इंडस्ट्रीज में एक तिमाही में ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है.
सैलरी स्ट्रक्चर
न्यू लेबर कोड के अनुसार किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे कम से कम ग्रोस पे का 50 प्रतिशत होना चाहिए. इससे ग्रेच्युटी और पेंशन कटौती में बढ़ोतरी होगी और इन हैंड सैलरी पहले से कम हो जाएगी.
छुट्टी की संख्या
एक साल में छुट्टी की संख्या पहले जितनी ही रहेगी लेकिन, कर्मचारियों को अब 45 के बजाय हर 20 दिनों के काम पर छुट्टी मिलेगी, जो एक अच्छी खबर है. इसके अलावा, नए कर्मचारी 240 दिनों के काम के बजाय 180 दिनों के रोजगार के बाद छुट्टी ले सकेंगे.
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