ITR: साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर (December) शुरू हो चुका है. इस माह करदाताओं (Taxpayers) को कई सारे जरूरी काम करने हैं. यदि किसी टैक्सपेयर ने तय डेडलाइन पर काम का निपटारा नहीं किया तो उसे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.
यहां तक की जेल भी जानी पड़ सकती है. आइए जानते हैं करदाताओं को दिसंबर में एडवांस टैक्स (advance tax), लेट आईटीआर (Late ITR), टीडीएस (TDS) समेत कौन-कौन से काम और किस तारीख तक पूरे करने हैं.
7 दिसंबर तक जमा करना है यह टैक्स
आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने नवंबर 2024 में काटे गए या कलेक्ट Tax को जमा करने की डेडलाइन (Deadline) 7 दिसंबर 2024 तक तय की है. इसलिए इस तारीख तक जरूर टैक्स जमा कर दें. गौरतलब है कि सरकारी कार्यालयों की ओर से चालान प्रस्तुत किए बिना पेमेंट किए गए टैक्स के मामले में उसी दिन जमा करना जरूरी होता है.
15 दिसंबर है इन कामों को पूरा करने की डेडलाइन
गवर्नमेंट ऑफिस की ओर से नवंबर 2024 में चालान प्रस्तुत किए बिना काटे गए TDS/TCS की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म 24जी जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है. 15 दिसंबर 2024 तक ही असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए थर्ड किस्त का एडवांस पेमेंट कर सकते हैं.
स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) के साथ लेनदेन में संशोधित ग्राहक कोफ की जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 3बीबी दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 15 दिसंबर है. 15 दिसंबर तक ही अक्टूबर 2024 के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि है. धारा 194 आईए, धारा 14 आईबी और धार 194एम के तहत अक्टूबर 2024 में टीडीएस कटौती प्रमाण पत्र जारी करने की डेडलाइन भी 15 दिसंबर 2024 है.
30 दिसंबर 2024 तक करना है ये काम
1. नवंबर 2024 के लिए धारा 194 आईए, धारा 14 आईबी और धार 194 एम के तहत काटे गए टैक्स की जानकारी-चालान सह विवरण दाखिल करने की डेडलाइन 30 दिसंबर है.
2. Indian Resident International Group (यदि ग्रुप की मूल इकाई भारत के साथ समझौते वाले नहीं है) के लिए रिपोर्टिंग वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है.
दिसंबर में इस तारीख तक विदेशी संपत्ति की देनी है जानकारी
आयकर विभाग की ओर से किसी विदेशी संपत्ति या कमाई की जानकारी देने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक तय की गई है. यदि आप इस तारीख तक यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. जानकारी छुपाने के लिए 10 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं कुछ परिस्थितियों में जेल भी जानी पड़ सकती है.
Income Tax Department का कहना है कि उसके पास लोगों की विदेशी संपत्ति और कमाई की हर जानकारी है. डिपार्टमेंट के पास कई देशों में चल रहे उन फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी भी है, जो भारतीयों के हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे में साफ कहा है कि विदेशी संपत्ति या कमाई की जानकारी छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. कुछ मामलों में इसे कालाधन मानते हुए भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
विलंबित रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन
असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी लेकिन जो टैक्सपेयर्स इस तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाए हैं, उनके लिए एक मौका और है. ऐसे करदाता आयकर कानून, 1961 की धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल कर सकते हैं.
इसके लिए टैक्सपेयर्स को लेट फाइन देना होगा. यदि सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5000 रुपए लेट फाइन देना होगा. यदि इनकम 250001 से 500000 के बीच है तो 1000 रुपए लेट फाइन देने होगा. यदि आईटीआर फाइल करने वाले की सालाना इनकम ढाई लाख रुपए तक है तो कोई लेट फाइन नहीं देना होगा.