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Ram Mandir: राम मंदिर के लिए दान करने पर टैक्स में मिलेगी छूट...बस करना होगा ये काम

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि मंदिर के रिपेयर या रिनोवोशन के लिए ट्रस्ट में दिए गए दान के 50 फीसदी पर सेक्शन 80जी (2) (बी) के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं.

Ram Mandir Ram Mandir

इतने दिनों से जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था आज वो दिन आ गया. प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और हर तरफ राम के जयकारों की गूंज है. अयोध्या से लेकर हर जगह आज दीपावली जैसा माहौल है. बजट भी आने ही वाला है. अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं.

टैक्स में मिलेगा फायदा
इसके तहत आप सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-2021 से “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” (पैन: AAZTS6197B) को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में नोटिफाई किया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के पुन:निर्माण/मरम्मत के लिए जितना भी दान दिया जाएगा. उसका 50 फीसदी धारा 80 जी (2) (बी) के तहत डिडक्शन के लिए पात्र होगा, जो धारा 80 जी के आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आने वाली शर्तों के अधीन होगा. 2000 रुपए से अधिक के कैश डोनेशन पर टैक्स काटने की अनुमति नहीं है.

ट्रस्ट के लिए दान करने पर 50 प्रतिशत की छूट है. जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए में 1 लाख रुपए दान करता है. इसमें से आप 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. मतलब पूरी रकम में से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा. हालांकि इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दान की रिसिप्ट सबमिट करनी होगी.

दान कैसे करें
- श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइटhttps://online.srjbtkshetra.org/#/login राशि का योगदान करने के लिए विभिन्न विकल्प और तरीके प्रदान करती है.
- दान करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डोनेशन सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं.
- कोई व्यक्ति मोबाइल ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन कर सकता है.
- अब नाम, दान का उद्देश्य, पैन नंबर, दान राशि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरें.
- दान रसीद तुरंत तैयार हो जाती है और दानकर्ता इसे डाउनलोड कर सकता है.
-  आप पेमेंट गेटवे, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक भुगतान सहित विभिन्न दान विधियों की मदद से दान कर सकते हैं.

श्री राम ट्रस्ट को दान की गई राशि के लिए धारा 80जी के तहत कटौती
- दान विशेष रूप से मंदिर के नवीनीकरण/मरम्मत के लिए दिया जाना चाहिए
- दानकर्ताओं को दान की रसीद अवश्य लेनी चाहिए.
- दान की गई रकम आपकी टोटल ग्रॉस इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- 10% से ऊपर की रकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी. टैक्स में छूट के लिए दान की रसीद होना जरूरी है.
- इसके अलावा 2000 रुपए से ज्यादा का नकद दान भी टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल नहीं होगा.