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कंपनियों को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

वित्त मंत्रालय ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इससे कंपनियों को काफी फायदा हुआ है. सरकार ने 7 नवंबर तक डेडलाइन बढ़ाई है. इससे पहले डेडलाइन 31 अक्टूबर थी.

सरकार ने बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन सरकार ने बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन
हाइलाइट्स
  • सीबीडीटी ने बढ़ाई डेडलाइन

  • 7 नवंबर है आखिरी तारीख

वित्त मंत्रालय  ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए  आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 7 नवंबर तक बढ़ा दिया है. इससे पहले कंपनियों के ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी. इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स मामले में फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था. इसलिए ITR Filing की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है.

सीबीडीटी ने बढ़ाई डेडलाइन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "CBDT ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर एक्ट के सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के तहत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर, 2022 से बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है. सीबीडीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि इन संस्थाओं के मामले में विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 7 अक्टूबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया था.

विस्तार उन संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ-साथ उन फर्मों के भागीदारों पर भी लागू होता है जिनके खातों की लेखा-परीक्षा की आवश्यकता होती है. बता दें कि घरेलू कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है. उन कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स के अधीन हैं.