वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया. न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. नए टैक्स रिजीम में स्टैडर्ड डिडक्शन Standard Deduction की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का ऐलान किया गया है. इससे पहले 2018 के यूनियन बजट में 40 हजार और 2019 के केंद्रीय बजट में 50 हजार का स्टैडर्ड डिडक्शन देनी की घोषणा की गई थी.
चैरिटी में एक कर छूट व्यवस्था होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा करने की बात कही है. कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी. साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस (TDS) की व्यवस्था होगा.
सरकार ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 75 हजार करने का ऐलान किया है. यनि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है.
क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में एक निश्चित अमाउंट सैलरीड पर्सन की टैक्सेबल इनकम से घटाने की इजाजत होती है. इससे व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम घट जाती है, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है.
म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीददारी पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है.
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है पहले यह एक फीसदी था. साथ ही टीडीएस भरने में देरी को अपराध भी नहीं माना जाएगा.
फैमिली पेंशन पर डिडक्शन की लिमिट 25 हजार कर दी गई है. पहले यह 15 हजार थी. इससे करीब 4 करोड़ सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को फायदा होगा.
एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है. इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा.
आयकर अधिनियम का सरलीकरण
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में आसान बनाना#UnionBudget2024 #Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/eA0jeLDX8E
नए टैक्स रिजीम के तहत नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime)
0-3 लाख- nil
3-7 लाख- 5%
7-10- 10%
10-12 लाख- 15%
12-15 लाख- 20%
15 से ऊपर - 30%
नए टैक्स रिजीम में पहले क्या था
0-3 लाख- 0
3-6 लाख- 5%
6-9- 10%
9-12 लाख- 15%
12-15 लाख- 20%
15 से ऊपर - 30%
कैसे 7.75 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स
मान लीजिए आपकी सैलरी सालाना 7 लाख रुपये तक है, तो इस पर टैक्स लायबिलिटी जीरो है. अगर आपकी सैलरी 7.5 है तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये लागू होगा और आपकी कर योग्य आमदनी 7 लाख हो जाएगी जिसपर जीरो टैक्स है.
नई घोषणा में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है. यानी आपकी सैलरी 7.75 लाख है तो 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगा और आपकी कर योग्य आमदनी घटकर 7 लाख हो जाएगी.