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Google पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना, CCI ने कामकाज के तरीकों में सुधार का दिया निर्देश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है.

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हाइलाइट्स
  • गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है. इसके अलावा CCI ने गूगल को अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है. आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सीसीआई द्वारा आदेशित दो साल की जांच में पाया गया कि गूगल इंडिया खोज, संगीत, ब्राउज़र, ऐप लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख सेवाओं में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बाजार में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने दोषी था. गूगल, एंड्रायड OS (एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्‍टम) का संचालन और प्रबंधन करता है तथा इसके अन्‍य Proprietary applications के लिए लाइसेंस देता है.

जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि Google ऐप निर्माताओं पर एक तरफा अनुबंध थोपता है. दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी के लिए यह एक बड़ा झटका है. गूगल की तरफ से फिलहाल इसपर कोई बयान नहीं आया है. 

इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मेकमाईट्रिप, गोइबिबो और ओयो पर भी 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. अनुचित व्यापार गतिविधियों के आरोप ने प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये एक्शन लिया था. आयोग ने 131 पेज के अपने आदेश में कहा कि मेकमाईट्रिप – गोइबिबो (एमएमटी-गो) पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एमएमटी-गो पर यह आरोप लगाया गया कि उसने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की.