सहारा सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है. सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के लाखों रुपये डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा समूह में निवेश करने वाले लोगों की कमाई लगभग 45 दिनों में वापस करना है. यह पहली बार है जब निवेशकों को ऐसे मामले में रिफंड मिल रहा है.
45 दिनों के भीतर मिलेगा पैसा
अमित शाह ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस किए जाएंगे. शुरुआत में निवेशकों को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा. इसके बाद ज्यादा अमाउंट निवेश करने वालों के लिए रिफंड का प्रोसेस शुरू किया जाएगा. पोर्टल के जरिए सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं.
मार्च में सरकार ने कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा. मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा फंड के 24000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये आवंटित करने का आदेश दिया था.
चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं. सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं.
कॉमन सर्विस सेंटर रिफंड के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए निवेशकों को गाइड करेगा. रिफंड के लिए दो बेहद जरूरी चीजें हैं. मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक और बैंक खाते से आधार का लिंक होना.
जानिए रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Login पर लॉग इन करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा.
सेंट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें. रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.
रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें.
दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें. मैं सहमत हूं पर क्लिक करें.
आपकी पूरी डिटेल्स शो होगी. जमा प्रमाण पत्र की कॉपी के साथ क्लेम फॉर्म भरें.
सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरें. पार्शियल पेमेंट (अगर है तो) की जानकारी भरें.
क्लेम अमाउंट 50 हजार के ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.
वैरिफिकेशन के बाद क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें. इसपर फोटो चिपका कर साइन करें और फॉर्म को अपलोड कर दें.
अगर आपका क्लेम सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा. इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिनों के भीरत वैरिफाई करेगी.
क्लेम अप्रूव होने पर 15 दिन के भीतर राशि आपके अकाउंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
क्यों फंसा निवेशकों का पैसा
सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों-सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे. इसके बाद साल 2009 में सहारा की इन दो कंपनियों ने अपना IPO लाने की पेशकश की. आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास जब दस्तावेज जमा किए गए तो सेबी ने सहारा में गड़बड़ी पाई. जिसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच के आदेश दिए थे. कंपनियों में गड़बड़ी मिलने पर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. इस मामले को सहारा के मालिक सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों के करोड़ों रुपये लौटाने का आदेश दिया लेकिन तब से लेकर अब तक लाखों निवेशक अपने फंड का इंतजार कर रहे हैं.