टैक्सपेयर्स ध्यान दें. यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके पास 31 जुलाई 2023 के पहले तक सिर्फ टाइम इस काम के लिए है. बस याद रखें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ आपको आईटीआर को ई-वेरिफाई भी करना होगा. आईटीआर को फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है. इसके बाद ही आपकी आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी मानी जाती है. यदि आपने आईटीआर तो भर दिया लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.
इतने लोगों का ITR किया जा चुका है ई-वेरिफाई
आयकर विभाग ने ट्वीट में कहा, 27 जुलाई 2023 तक 5.03 करोड़ लोग ITR फाइल करा चुके हैं. इनमें से 4.46 करोड़ ITR को ई-वेरिफाई किया गया है. यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई किया गया है. ई-वेरिफाइड ITR में से 2.69 करोड़ से अधिक ITR पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं. पहले आयकरदाता ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के बाद 120 दिनों तक आईटीआर वेरिफाई कर सकते थे. लेकिन, पिछले साल सीबीडीटी ने यह समय घटाकर 30 दिन कर दिया. इसका अर्थ है कि अब आईटीआर दाखिल करने के एक महीने के भीतर ही उसे वेरिफाई करना होगा.
इन तरीकों से कर सकते हैं ITR को वेरिफाई
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है. ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर वेरीफाई कर सकते हो. आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से इनकम टैक्स विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन किया जा सकता है.
Aadhaar-OTP
1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है.
2. OTP के इस्तेमाल से ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
3. ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें.
4. ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
5. आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.
बैंक अकाउंट
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट के जरिए ITR ई-वेरिफाई की सुविधा भी देता है. हालांकि, यह सुविधा हर बैंक नहीं देता.
2. बैंक अकाउंट के जरिए ITR वेरिफाई करने के लिए इसे वैलिडेट करना होता है. इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर डालना होता है.
3. बैंक में पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी भरें.
4. यदि आपके PAN नंबर में लिखा नाम और बैंक अकाउंट की डीटेल्स मैच नहीं करती तो वेरिफिकेशन अधूरा रह सकता है.
5. वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में EVC जेनरेट कर सकते हैं.
6. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा.
7. माय अकाउंट टैब में ई-वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक करें. यहां कोड डालने के बाद इसे सबमिट कर दें. आपका आईटीआर वेरिफाई हो गया है.
नेट बैंकिंग
1. ITR वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
2. इसके लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा.
3. यहां आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा.
4. इनकम टैक्स विभाग के माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके EVC जनरेट करें.
5. इस पर क्लिक करते ही आपके ई-मेल और मोबाइल फोन पर 10 अंकों का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे तक वैध रहता है.
6. अब आयकर रिटर्न वेरिफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जाएं और EVC डालें.
7. सबमिट करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.
बैंक ATM
1. आपको बैंक के ATM पैट जाना होगा. ATM कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डालेंगे तो आपको Pin for e-filing का ऑप्शन दिखेगा.
2. यहां क्लिक करने पर पिन (code) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज जाएगा. यह कोड 72 घंटे तक वेलिड होता है.
3. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर माय अकाउंट पर क्लिक करिए और ई-वेरिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर इस कोड को डाल दें.
4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा.
डीमैट अकाउंट
1. शेयर की ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए ITR वेरिफाई कर सकते हैं.
2. ITR वेरिफाई करने से पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट वैलिडेट (सत्यापित) करना होगा.
3. डीमैट अकाउंट जिस डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) के पास है, वहां लॉगइन करें.
4. अपने मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जरूरी जानकारी भरें. फिर वेलिडेशन करें.
5. आमतौर पर इस प्रक्रिया में एक-दो घंटे का समय लगता है. यदि प्रोसेस में कोई गलती हुई तो आपको ई-मेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा.
24 घंटे काम कर रहा हेल्प डेस्क
आयकर विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है. हेल्प डेस्क ITR दाखिल करने, टैक्स पैमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है. लोग रविवार को भी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी. यदि किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी. यदि टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे.