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ITR फाइल करते समय नहीं दिखाएं कम इनकम, इन कमाई के बारे में जरूर बताएं, परेशानी से बचने के लिए जान लें Income Tax के ये नियम

ITR Filing Process: कई टैक्सपेयर्स विदेशी निवेश भी करते हैं. ये डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स, फॉरेन फंड्स या हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर हो सकता है. इन निवेश के बारे में आईटीआर रिटर्न भरते समय जानकारी देनी होती है.

Income Tax Filing 2023 Income Tax Filing 2023
हाइलाइट्स
  • 31 जुलाई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 

  • गलत जानकारी देने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में टैक्‍सपेयर्स को इस तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न सही जानकारी के साथ फाइल करना है, लेकिन कई लोग टैक्स को बचाने के लिए आईटीआर में अपनी इनकम को कम करके बताते हैं. ऐसा करना कानून जुर्म है. इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. सरकार इसे लेकर समय-समय पर चेतावनी भी देती है, जिससे कि लोग गलत इनकम के साथ आपना आईटीआर फाइल न करें.

कितना लगता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक यदि कोई अपनी इनकम को कम करके या गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उस व्यक्ति पर बन रहे टैक्स का 200 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से टैक्स की वसूली की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में भी डाला जा सकता है.

गलत आईटीआर भरने पर क्या करें
यदि आपने गलती से आईटीआर में अपनी इनकम को गलत दर्शाया है तो आयकर विभाग इस गलती को सुधारने के लिए आपको एक और मौका देता है. इनकम टैक्स की धारा 140B के तहत आप वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बकाए टैक्स का भुगतान करके अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत रिवाइजड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जब आप पहले ही रिटर्न भर चुके हैं.

देश में दो टैक्स रिजीम 
देश में दो टैक्स रिजीम हैं. पहला ओल्ड और दूसरा न्यू. दोनों में काफी फर्क है. इसमें टैक्सेबल इनकम का दायरा भी अलग-अलग है. यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 2.5 लाख तक के ग्रोस टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरना होता है. इसके ऊपर भी आप रिबेट और एक्जेम्पशन लेकर दो लाख तक टैक्स बचा सकते हैं. इससे आपकी टैक्स की देनदारी कम होती है.

इन कमाई के बारे में बताना न भूलें
1. आईटीआर फाइल करते समय आमतौर पर लोग सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा राशि पर कमाए गए ब्याज के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. ऐसा करना गलत है. इसे छोड़ देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद जानकारी गलत मानी जाएगी और आपको नोटिस मिल सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है.

2. पैरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी निवेश करते हैं, जिसमें माता-पिता अभिभावक के तौर पर रहते हैं. ऐसे में नाबालिग के नाम पर निवेश और बैंक अकाउंट पर जो कुछ ब्याज आ रहा है, उसे माता-पिता की आय के साथ जोड़ना होगा. इसके तहत जिस माता-पिता के परमानेंट अकाउंट नंबर का इस्तेमाल निवेश के साथ या अकाउंट के साथ किया जाता है, उन्हें अपनी इनकम के साथ इसे दिखाना होगा. नाबालिग की इनकम के जोड़ने पर 1,500 रुपए का डिडक्शन है.

3. कई टैक्सपेयर्स विदेशी निवेश भी करते हैं. ये डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स या फॉरेन फंड्स या हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर हो सकता है. इन निवेश के बारे में आईटीआर रिटर्न भरते समय जानकारी देनी होती है. इन होल्डिंग्स से हुई कमाई को दिखाना होता है.

4. कुल अर्जित ब्याज वो इनकम है, जो कमाई जाती है, लेकिन मिलती नहीं है. ये संचयी जमा या बॉन्ड जिसमें ब्याज का भुगतान केवल मैच्योरिटी पर किया जाता है. इस इनकम पर टीडीएस लिया जा सकता है, इसलिए, ये जरूरी है कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम को टैक्स रिटर्न में दिखाया जाए. इसे छोड़ देने पर टैक्स विभाग की ओर से कई सवाल पूछे जा सकते हैं.

इन कारणों की वजह से इनकम टैक्स दे सकता है नोटिस
1. यदि आप गलत फॉर्म के साथ आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है.
2. जब आपने आय कम दिखाने के लिए गलत डिडक्शन क्लेम की हो.
3. कुछ आय के स्रोत को आपने दिखाया न हो.
4. आईटीआर में आय को अपनी सही इनकम से कम करके दिखाया हो.
5. फॉर्म 26AS से आपकी आईटीआर की जानकारी नहीं मिल रही हो.

नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन

रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोशिश करें क्योंकि सरकार फिलहाल डेडलाइन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.