जिस तरह बैंक में खाता खुलवाते समय आपको अपना कोई नॉमिनी बनाना पड़ता है, उसी तरह अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों को भी अपना नॉमिनी रजिस्टर करना होगा. EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है.
अगर आपने EPFO अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन नहीं किया है तो आप अपने पीएफ की पासबुक नहीं देख पाएंगे. हालांकि अभी तक यह कोई नियम नहीं था लेकिन अब पीएफ अकाउंट में बैलेंस देखने के लिए यह जरुरी हो गया है.
लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. क्योंकि ई-नॉमिनेशन करने की कोई डेडलाइन नहीं है. आप कभी भी ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं.
ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं नॉमिनी:
अगर आप अपने EPFO अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आप यह ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. होमपेज खुलने पर आप सर्विस ऑप्शन में जाएं और ड्रॉपडाउन मेन्यू में ‘फॉर एंप्लॉयीज’ को चुनें.
इसके बाद मेंबर UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें.
अब आपको ‘सेव EPF नॉमिनेशन’ पर क्लिक करना है और OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन पर क्लिक करें. आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे सबमिट करने के बाद आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो जाएगा.
ई-नॉमिनेशन में आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं और आपको कोई दस्तावेज सबमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.