scorecardresearch

पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, उससे अधिकतम 2 दिन पहले ही बैंकों को यह रकम दी जानी चाहिए. सभी कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले बैंकों को जरूरी निर्देश देने को कहा गया है, ताकि इस फैसले पर सही से अमल हो सके.

महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन
हाइलाइट्स
  • अब महीना खत्म होने के बाद भी नहीं करना होगा इंतजार

  • मार्च महीने के मामले में  पेंशन एक अप्रैल या इसके बाद भी क्रेडिट किए जा सकते हैं.

ईपीएफओ (EPFO) Employees' Provident Fund Organisation अपने सब्सक्राइबर्स को होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए हमेशा नई कोशिशें करता है. अब इसी सिलसिले में  ईपीएफओ ने नई पहल की है. इसका मकसद पेंशन स्कीम ईपीएस (EPS) से जुड़े लोगों की दिक्कतों को दूर करना है. ईपीएस के पेंशनभोगियों (Pensioners) को पैसे मिलने में देरी हो जा रही थी. महीना गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में पेंशनभोगियों (Pensioners) को पैसे मिलने में देरी हो जा रही थी. महीना गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में पेंशन (Pension) के पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते थे, ऐसा तमाम तरह की दिक्कतें. लेकिन अब  ईपीएफओ (EPFO) ने इन सब परेशानियों का हल निकाल लिया है. 

महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन

ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पिछले हफ्ते एक सर्कुलर जारी किया. जिसमें पेंशनभोगियों को मार्च छोड़ बाकी सभी महीनों में  आखिर  वर्किंग डेज़ (Last Working Day) पर या इससे पहले पेंशन मिल जाएगी. मार्च महीने के मामले में  पेंशन एक अप्रैल या इसके बाद भी क्रेडिट किए जा सकते हैं.

फील्ड ऑफिसर्स को दिए ये निर्देश

ईपीएफओ ने बताया कि आरबीआई (RBI) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए गए है. सभी फील्ड ऑफिसर्र्स को कहा गया है कि वे बैंकों को मंथली बीआरएस (Monthly BRS) भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंशनभोगियों के अकाउंट में समय से पैसे क्रेडिट हो जाएं . पेंशन की रकम हर महीने के अंतिम वर्किंग डे पर या इससे पहले लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा हो जानी चाहिए. 

इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, उससे अधिकतम 2 दिन पहले ही बैंकों को यह रकम दी जानी चाहिए. सभी कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले बैंकों को जरूरी निर्देश देने को कहा गया है, ताकि इस फैसले पर सही से अमल हो सके.

ईपीएस होगा अनिवार्य

जिस भी कर्मचारी के पास ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) है, वे सभी ईपीएस के लिए पात्र माने जाते हैं. जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और डीए (DA) मिलाकर 15 हजार रुपये या इससे कम होता है, उनके लिए ईपीएस अनिवार्य होता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 24 फीसदी के बराबर पैसे ईपीएफ में जमा होते हैं. इनमें 12 फीसदी कर्मचारी का और 12 फीसदी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है. कंपनी के कंट्रीब्यूशन से 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जमा होता है.