ईपीएफओ (EPFO) ने एम्प्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत हायर पेंशन के लिए कैलकुलेटर जारी कर दिया है. कर्मचारी ज्यादा पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मंगलवार को बकाया राशि का अनुमान लगाने के लिए एक्सेल यूटिलिटी-बेस्ड कैलकुलेटर जारी किया है. इससे जरूरत पड़ने पर यह पता लगाया जा सकेगा कि कर्मचारी को अपने ईपीएफ बैलेंस से या अपनी सेविंग्स से कितना भुगतान करना है.
आज है डेडलाइन
हालांकि, ये तब जारी किया गया है जब डेडलाइन खत्म होने को है. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 26 जून, 2023 है. हायर EPS पेंशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ हफ्तों से एक्टिव थी. लेकिन हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस चीज को लेकर निश्चित नहीं थे कि कैसे उन्हें हायर पेंशन का पात्र बनने के लिए उन्हें कितना भुगतान करना होगा. ईपीएफओ ने अब कर्मचारियों के लिए गिनती करना आसान बनाने के लिए ये कैलकुलेटर लॉन्च किया है.
ईपीएफओ का एक्सेल कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड करें
कोई भी कर्मचारी इस कैलकुलेटर को ईपीएफओ के मेंबर सेवा पोर्टल से पेंशन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है. कैलकुलेटर आपको ‘इम्पोर्टेन्ट लिंक्स’ में मिलेगा.
कोई कर्मचारी हायर पेंशन के लिए इस एक्सेल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे कर करता है?
इस कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए, एक कर्मचारी को EPF स्कीम में शामिल होने की तारीख पता होनी चाहिए. एक कर्मचारी को ईपीएफ योजना में शामिल होने की तारीख या नवंबर 199 से वेतन राशि दर्ज करनी होगी. एक कर्मचारी को रिटायरमेंट की तारीख तक या फरवरी 2023 तक - जो भी पहले हो, वेतन विवरण (Wage Detail) दर्ज करना होगा. इसके साथ ही, इससे ये भी पता चलेगा कि 31 मार्च, 2023 तक अर्जित कुल ब्याज कितना है. ये दोनों रकमें कर्मचारी के ईपीएफ खाते से वसूल की जाएंगी, बशर्ते उसमें पर्याप्त बैलेंस हो और ईपीएस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए. वहीं, एक्सेल कैलकुलेटर में तीसरा टैब कुल राशि कितनी है उसका सारांश दिखाता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिला
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद हायर पेंशन एप्लीकेशन को जरूरी किया गया था. इसमें पात्र कर्मचारियों को उनकी असल सैलरी के आधार पर हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की अनुमति दी गई थी. इससे पहले, ईपीएस कंट्रीब्यूशन आम तौर पर केवल कुछ सीमा तक ही किया जाता था, जो वर्तमान में 15000 रुपये है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, हायर ईपीएस पेंशन की मंजूरी दे दी गई थी. हालांकि, इससे पहले इस राशि को कैलकुलेट करना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या थी. अब इस कैलकुलेटर से अब और बेहतर तरीके से निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी.