सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से अक्सर फ्लाइट लेट (Flight Delay) या कैंसिल हो जाती है. इसी तरह कई बार ट्रेनें भी रद्द हो जाती है. ट्रेन रद्द होने की स्थिति में तो रेलवे यात्रियों को तुरंत पूरा रिफंड दे देता है लेकिन फ्लाइट के मामले में रिफंड पाने के लिए तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है.
फ्लाइट कैंसिल और डिले हो तो क्या करें?
नए साल में हवाई यात्रा में वृद्धि देखी जा रही है. इसके साथ ही लोगों की शिकायतों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है. इन शिकायतों में देरी (Delays) और रद्दीकरण (Cancellations) सबसे ज्यादा है. कोहरे की वजह से फ्लाइट घंटों देर से उड़ रही है...बोर्डिंग के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है. इससे लोगों को परेशानी हो रही है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने एयरलाइंस को निर्देश जारी कर कहा है कि फ्लाइट कैंसिल और देरी के मामले में कस्टमर्स के हितों को प्राथमिकता दें.
फ्लाइट कैंसिल, डिले और रिफंड को लेकर क्या है पॉलिसी
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) यात्रियों की शिकायत को दूर करने की कोशिश कर रहा है. विमानन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और ऑपरेटरों को अचानक फ्लाइट कैंसिल होने और डिले होने की स्थिति में यात्रियों के साथ न्याय करने की सलाह दी है. विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में फ्लाइट कैंसिल, डिले और रिफंड पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने को कहा है. दिसंबर में, सरकार के द्वारा उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे.
फ्लाइट कैंसिल या डिले होने पर क्या हैं आपके अधिकार?
फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइंस को या तो दूसरी फ्लाइट मुहैया करानी होगी या एयर टिकट का पूरा रिफंड देने के अलावा यात्रियों को मुआवजा देना होगा. वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे यात्री एयरलाइन की तरफ से रिफ्रेशमेंट के हकदार होंगे.
इसी तरह फ्लाइट डिले होने की स्थिति में एयरलाइन को फूड, रिफ्रेशमेंट, दूसरी फ्लाइट, फुल रिफंड, या यहां तक कि यात्री के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होगी.
हालांकि, एयरलाइंस उन मामलों में क्षतिपूर्ति (compensate) के लिए बाध्य नहीं होगी जहां कैंसिलेशन और डिले अप्रत्याशित घटना के कारण होती है.
उड़ान में व्यवधान की स्थिति में प्रभावित यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं मंत्रालय की वेबसाइट, डीजीसीए वेबसाइट और संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.