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Form 26AS: ITR फाइल करने को लेकर वरिष्ठ नागरिकों को होती है ये गलतफहमी, TDS क्लेम करने के लिए देखना चाहिए ये फॉर्म

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जूलाई है. ऐसे में आज बात फॉर्म 26AS और वरिष्ठ नागरिकों की. कई सीनियर सिटीजन ITR फाइल नहीं करते. उन्हें गलतफहमी रहती है कि रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. ऐसा करने पड़ TDS कटौती का लाभ नहीं मिल पाता.

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अगर आप टैक्सपेयर हैं और ITR फाइल करते हैं तो रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है. ऐसे में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.  ITR फाइल करते समय एक जरूरी फॉर्म 26AS की जरूरत पड़ती है, आखिर ये फॉर्म है क्या और वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है वे कैसे इसका इस्तेमाल कर TDS क्लेम कर सकते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में.

फॉर्म 26AS क्या है

Form 26AS में टीडीएस की जानकारी, जिस पर टैक्स लगा है उस सोर्स की जानकारी और एडवांस टैक्स की जानकारी होती है. आसान भाषा में कहें तो  फॉर्म 26AS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टैक्स संबंधी सभी जानकारी का विवरण होता है. जैसे पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितनी कमाई की है और उस कमाई पर कितना टैक्स दिया है. ये एक तरह का टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म है.  इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. आपने कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा कि कई कंपनियों में TDS के नाम पर पैसा कटता तो है लेकिन सरकार के पास जमा नहीं होता. इस गड़बड़ी का भी इस फॉर्म के जरिए पता चल जाता है.

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ऐसे पा सकते हैं रिफंड

जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 60 से 80 साल के बीच है उन्हें 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कमाई 3 लाख से ज्यादा है तो ITR फाइल करना होता है. वहीं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है उन्हें 5 लाख तक की वार्षिक आय पर किसी तरह की टैक्स देने की जरूरत नहीं है. ऐसे में कई वरिष्ठ नागरिकों को गलतफहमी होती है कि TDS कट भी गया है तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपकी आय पर TDS कटता है तो आप ITR फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको Form 26AS देखना होगा. ITR फाइल करते समय TDS कटौती की जानकारी भरें और रिफंड क्लेम करें.

इन बातों का रखें ध्यान

ITR फाइल करते समय ये ध्यान रखें कि आप सभी तरह की कमाई के बारे में उल्लेख करें. कई बार लोग टैक्स कटने के डर से कमीशन, ब्याज और डिविडेंड से हुई आमदनी को छुपा लेते हैं. ऐसा करना भारी पड़ सकता है. अगर विभाग ने जांच की और गड़बड़ी पाया गया तो आप पर जुर्माना लग सकता है. बता दें कि ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.