
पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या (PAN) बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है. आयकर विभाग लोगों को पैन कार्ड जारी करता है. पैन नंबर एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जिसकी जरूरत आपको आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाते खोलना और शेयर बाजार में निवेश जैसे फाइनेंशियल कामों में पड़ती है. भारतीय नागरिकों के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है ताकि उनके फाइनेंशियल काम न रुकें.
पैन कार्ड बनवाना मुश्किल नहीं है. आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसकी तत्काल जरूरत है, तो एक ऐसी सर्विस है जो मिनटों के भीतर नए यूजर्स को पैन कार्ड जारी करती है - ई-पैन सर्विस.
ऐसे करें अप्लाई:
1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं:
अपना वेब ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/
2. "Instant E-PAN" सेक्शन पर जाएं:
होमपेज पर, "क्विक लिंक्स" सेक्शन के तहत, आपको "इंस्टेंट ई-पैन" विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
3. आवेदन प्रक्रिया शुरू करें:
4. अपना आधार नंबर दर्ज करें:
5. अपना आधार ओटीपी वेरिफाई करें:
6. आधार डिटेल्स मान्य (वैलिडेट) करें:
7. अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करें (वैकल्पिक):
आपको अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है. "जारी रखें" पर क्लिक करें.
8. एकनॉलेजमेंट और ई-पैन जनरेशन:
सफल वेलिडेशन पर, एक एकनॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा.
आपका ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा (अगर दिया गया है) और ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा.
9. अपना ई-पैन डाउनलोड करें:
क्या ई-पैन रेगुलग पैन कार्ड के समान है?
हां, ई-पैन कार्ड नियमित पैन कार्ड के समान ही है. आप जहां भी जरूरी हो, पैन का उपयोग कर सकते हैं. आप ई-पैन प्रिंट कर सकते हैं या https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html से ऑर्डर कर सकते हैं. आपको ई-पैन में आपको जारी किया गया पैन नंबर भरना होगा, जन्मतिथि दर्ज करनी होगी और शर्तों पर टिक करना होगा.
भारत के भीतर पैन कार्ड की प्रिंटिग के लिए फीस (टैक्स के साथ) 50 रुपये है. पैन कार्ड 3-4 दिनों के भीतर आयकर विभाग के पास उपलब्ध लेटेस्ट डिटेल्स के अनुसार कम्यूनिकेशन एड्रेस पर भेज दिया जाएगा.