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Instant E-PAN: सिर्फ 10 मिनट में ले सकते हैं ई-पैन... जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसकी तत्काल जरूरत है, तो एक ऐसी सर्विस है जो मिनटों के भीतर नए यूजर्स को पैन कार्ड जारी करती है - ई-पैन सर्विस.

Instant E-PAN Instant E-PAN

पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या (PAN) बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है. आयकर विभाग लोगों को पैन कार्ड जारी करता है. पैन नंबर एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जिसकी जरूरत आपको आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बैंक खाते खोलना और शेयर बाजार में निवेश जैसे फाइनेंशियल कामों में पड़ती है. भारतीय नागरिकों के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है ताकि उनके फाइनेंशियल काम न रुकें.  

पैन कार्ड बनवाना मुश्किल नहीं है. आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसकी तत्काल जरूरत है, तो एक ऐसी सर्विस है जो मिनटों के भीतर नए यूजर्स को पैन कार्ड जारी करती है - ई-पैन सर्विस. 

ऐसे करें अप्लाई: 
1. आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं:
अपना वेब ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/

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2. "Instant E-PAN" सेक्शन पर जाएं:
होमपेज पर, "क्विक लिंक्स" सेक्शन के तहत, आपको "इंस्टेंट ई-पैन" विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करें. 

3. आवेदन प्रक्रिया शुरू करें:

  • आपको दो विकल्प दिखाई देंगे: "नया ई-पैन प्राप्त करें" और "पैन डाउनलोड करें."
  • इसमें आप “नया ई-पैन प्राप्त करें” पर क्लिक करें.

4. अपना आधार नंबर दर्ज करें:

  • अब जो पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा. 
  • इसके बाद, यह पुष्टि करने के लिए चेकबॉक्स पर निशान लगाएं कि आपने नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है. 
  • "जारी रखें" पर क्लिक करें. 

5. अपना आधार ओटीपी वेरिफाई करें:

  • आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा. 
  • दिए गए फ़ील्ड में ओटीपी दर्ज करें और "जारी रखें" पर क्लिक करें. 

6. आधार डिटेल्स मान्य (वैलिडेट) करें:

  • सिस्टम आधार डेटाबेस से आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ शामिल है. 
  • इसे वेरिफाई करें कि सभी जानकारी सही हैं और "जारी रखें" पर क्लिक करें. 

7. अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करें (वैकल्पिक):
आपको अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है. "जारी रखें" पर क्लिक करें. 

8. एकनॉलेजमेंट और ई-पैन जनरेशन:
सफल वेलिडेशन पर, एक एकनॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा. 

आपका ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा (अगर दिया गया है) और ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा. 

9. अपना ई-पैन डाउनलोड करें:

  • अपना ई-पैन डाउनलोड करने के लिए, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर "इंस्टेंट ई-पैन" सेक्शन पर वापस लौटें. 
  • अब “डाउनलोड पैन” पर क्लिक करें. 
  • अपना आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें. 
  • इसके बाद आप अपना ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
  • ई-पैन कार्ड प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में लगभग 10 मिनट का समय लगता है. 

क्या ई-पैन रेगुलग पैन कार्ड के समान है?
हां, ई-पैन कार्ड नियमित पैन कार्ड के समान ही है. आप जहां भी जरूरी हो, पैन का उपयोग कर सकते हैं. आप ई-पैन प्रिंट कर सकते हैं या https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html से ऑर्डर कर सकते हैं. आपको ई-पैन में आपको जारी किया गया पैन नंबर भरना होगा, जन्मतिथि दर्ज करनी होगी और शर्तों पर टिक करना होगा. 

भारत के भीतर पैन कार्ड की प्रिंटिग के लिए फीस (टैक्स के साथ) 50 रुपये है. पैन कार्ड 3-4 दिनों के भीतर आयकर विभाग के पास उपलब्ध लेटेस्ट डिटेल्स के अनुसार कम्यूनिकेशन एड्रेस पर भेज दिया जाएगा.