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Gold Hallmarking Rule Change: ज्वेलर्स अब नहीं बेच पाएंगे बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण, इस दिन से बदल रहा गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम

1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम बदलने जा रहे है. वहीं इन नए नियम के अनुसार बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण और सोने के आर्टिफैक्ट्स ज्वेलर्स नहीं बेच पाएगे.

Gold Hallmarking Rules Change Gold Hallmarking Rules Change
हाइलाइट्स
  • अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषणों की नहीं होगी बिक्री

  • 1 जून से लागू हो जाएगे गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम

देश में गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम में बदलाव किया गया है. गोल्ड हॉलमार्क के नए नियम 1 जून 2022 से लागू हो जाएंगे. इस गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम आने के बाद सभी ज्वेलर्स सिर्फ हॉलमार्क के ही सोने की ज्वेलरी की बिक्री कर सकेंगे. चाहे सोने की शुद्धता कुछ भी हो. गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम में बदलाव करने के बारे में नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) अप्रैल में अपने नोटिफिकेशन में कर चुका था. 

1 जून से बदल रहे गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम
गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर, 2020 की हॉलमार्किंग में कहा गया था कि सोने के आभूषण या उसकी आर्टिफैक्ट्स की शुद्धता कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद ज्वेलर्स को सोने के आभूषणों पर  हॉलमार्क करना होगा. वहीं अब बीआईएस की तरफ से नियम सख्त कर दिए गए है. जिसके चलते 1 जून के बाद सोने के सभी आभूषणों और उनके आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. चाहे सोने की शुद्धता 14, 18 या 22 कैरेट क्यों ही न हो. उनकी बिना हॉलमार्क के बिक्री नहीं होगी. ज्वेलरी के 14, 18, 20, 22, 23, और 24 कैरेट की हॉलमार्किंग करवाना होगा. वहीं अगर कोई 16 कैरेट की सोने की ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स खरीदता है तो ज्वेलरी को बीआईएस सेंटर से उसकी हॉलमार्किंग करानी होगी. 

हॉलमार्किंग से पता चलती है सोने की शुद्धता
सोने के आभूषणों और आर्टिफैक्ट्स पर किए जाने वाले हॉलमार्किंग के नियमों में बदलाव ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. दरअसल हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोने की शुद्धता वही है जो बताई गई है. गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स (संशोधन) ऑर्डर, 2022 की हॉलमार्किंग के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के नए नियम 01 जून, 2022 से लागू हो जाएगी.

बीआईएस की तरफ से 30 अप्रैल को जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया था कि अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण में भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लिखित 20, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषण और कलाकृतियों के समेत तीन और कैरेट शामिल होंगे. अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के पहले चरण के तहत 32 नए जिलों में एचसी स्थापित किया गया है. 

इस एप से भी जांच सकते है सोने की शुद्धता
आपको बता दें कि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों या आर्टिफैक्ट्स की जांच और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप के जरिए किया जा सकता है. वहीं इस एप का नाम वेरीफाई एचयूआईडी है. जिसका उपयोग करके भी सोने की शुद्धता को सत्यापित किया जा सकता है. यह एप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.