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Voter ID को Aadhaar से लिंक करने की सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, कब तक रहेगी यह सुविधा, ऐसे घर बैठे हो जाएगा काम

वोटर आईडी और aadhaar card को लिंक करने की आखिरी डेट 1 अप्रैल, 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है. यानी कार्ड धारकों को यह काम निपटाने के लिए पूरे 1 साल का अतिरिक्‍त समय दिया गया है. 

वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी. वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी.
हाइलाइट्स
  • 31 मार्च, 2024 तक करा सकते हैं वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक

  • हेल्पलाइन 1950 नंबर पर फोन करके भी आधार को वोटर आईडी से करा सकते हैं लिंक 

क्या आपने वोटर आईडी को आधार से लिंक कर दिया है. यदि आपने अभी तक नहीं लिंक कराया है तो यह आपके के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अभी तक वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की आखिरी डेट 1 अप्रैल, 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है. यानी कार्ड धारकों को यह काम निपटाने के लिए पूरे 1 साल का अतिरिक्‍त समय दिया गया है. 

चुनाव आयोग ने बताए फायदे 
सरकार ने यह भी कहा है कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का काम पूरी तरह स्‍वैच्छिक है और इसे जरूरी नहीं रखा गया है. अगर कोई व्‍यक्ति इस काम को पूरा करने में असफल रहता है तो उस पर किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. हालांकि, चुनाव आयोग ने दोनों कार्ड लिंक करने के कई फायदे भी बताए हैं. आयोग का कहना है कि इससे सही मतदाता की पहचान और एक ही लोकसभा क्षेत्र में समान नाम से दो पंजीकरण होने को रोका जा सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन लिंक 
1. सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट- nvsp.in पर जाएं.
2. होमपेज पर दिख रहे Search in Electoral Roll कर क्लिक करें.
3. आधार नंबर, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत डिटेल्स दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें.
4. आधार डिटेल्स दर्ज करने के बाद यूजर्स के मोबाइल नंबर या ई-मेल पर एक OTP आएगा.
5. अब ओटीपी दर्ज करें. एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

SMS और फोन से ऐसे करें लिंक
1. वोटर आईडी के बाद स्पेस देकर आधार नंबर लिखकर 166 या 51969 नंबर पर मैसेज करें.
2. अब आधार एवं वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
3. जैसे-जैसे विकल्प पूछता है उसकी जानकारी देते रहें और आगे बढ़ें.
4. हेल्पलाइन 1950 नंबर पर फोन करके भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करा सकते हैं.

31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से करें लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. 

ऐसे कराएं पैन को आधार से लिंक 
1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
2. क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
3. आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
4. यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 
5. I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुनें.
6. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. 
7. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें. 
8. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.