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GST Council Meet: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा. बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मंत्री ने यह घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेम पर लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा, हालांकि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों से समीक्षा की मांग की गई थी.

फुल फेस वैल्यू पर 28% GST
पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद - नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. जीएसटी परिषद ने उन संशोधनों की भाषा पर चर्चा की, जो ऑनलाइन गेमिंग पर कर को सक्षम करने के लिए जरूरी होंगे. पैनल ने अपनी पिछली बैठक में दांव (Bet) की फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था और बुधवार की बैठक में इसे लागू करने के लिए टैक्स कानून में बदलाव पर विचार-विमर्श किया जाना था.

दिल्ली के वित्त मंत्री का विरोध 
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम जीजीआर (ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू) पर कर लगाना चाहते थे, फेस वैल्यू पर नहीं. हालांकि, सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक बदलाव के बाद नए कानून 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इसके कार्यान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.