मोदी 3.0 (Modi 3.0) सरकार में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल (GST Council) की पहली बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार शाम को हुई. इसमें कई राज्यों को वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
जीएसटी से दी गई छूट
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे की ओर से दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट समेत अन्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है. काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है. इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी.जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए की छूट दी है.
ब्याज और जुर्माना कर दिया जाएगा माफ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019- 20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा. यदि 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है. जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है. बताया कि इससे फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी.
जीएसटी कम करने का अनुरोध
वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा. जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उर्वरकों पर जीएसटी कम करने का अनुरोध जीओएम को भेजा है. वर्तमान में 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है और यह क्षेत्र लंबे समय से उर्वरकों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रहा है. सितंबर 2021 और जून 2022 में हुई अपनी 45वीं और 47वीं बैठकों में जीएसटी परिषद ने उर्वरकों पर कर को और कम करने की संभावना पर चर्चा की. हालांकि, परिषद ने दरों में बदलाव का सुझाव नहीं दिया.
सम्राट चौधरी को दी गई यह जिम्मेदारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दर युक्तिकरण के जीओएम का अध्यक्ष बनाया गया है. अगली बैठक में सम्राट चौधरी इसके लिए किए गए कार्यों पर यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद दरों को तर्कसंगत बनाने का काम शुरू होगा. इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है.
छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. GSTR 1 में बदलाव करने कि सुविधा दी गई है. GSTR 1 A के नाम से नया फॉर्म लाया जाएगा.बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है. हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें. वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.