पैन कार्ड (PAN) सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है. सरकारी ऑफिस में पैसे ट्रांसफर और बैंक अकाउंट बनवाने के लिए और किसी भी जगह इन्वेस्ट करने के लिए भी ये अनिवार्य है. आमतौर पर पैन कार्ड 18 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को मिलता है, लेकिन अब 18 साल से कम उम्र वाले भी इसे बनवा सकते हैं. यहां तक कि एक बच्चे के पास भी पैन कार्ड हो सकता है. जो बच्चे खुद अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनके माता-पिता उनके लिए इसे बनवा सकते हैं.
कैसे बनवाएं पैन कार्ड?
-पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं
-अब कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और पर्सनल डिटेल भरें
-माता-पिता की तस्वीर के साथ दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
-इसके बाद, माता-पिता की सिग्नेचर अपलोड करें
-फॉर्म भरने के बाद जो फीस दिखाई गई है उसे जमा करें
-इसके बाद, आपको एक रसीद नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखें, उसकी मदद से आप अपनी एप्लिकेशन की अपडेट जान पाएंगे
-साथ ही, एप्लिकेशन जमा करने के तुरंत बाद आपके सामने एक ईमेल आएगा
-प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको 15 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा
कौन से डॉक्यूमेंट होंगे पैन कार्ड के लिए जरूरी
-बच्चे के माता-पिता का पता और पहचान प्रमाण
-आवेदक का पता और पहचान प्रमाण
-अभिभावकों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या मतदाता पहचान पत्र जरूरी होगा
-एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.