नौकरी बदलने के लिए न केवल कार्यालय और कार्यभार बदलना पड़ता है बल्कि इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट को पिछली कंपनी से नए इम्प्लॉयर को ट्रांसफर करना पड़ता है. लेकिन क्या होगा जब नया नियोक्ता ईपीएफ आय के लिए एक निजी ट्रस्ट चलाता है, जबकि पिछला इम्प्लॉयर एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन(EPFO) के साथ ईपीएफ पैसा जमा कर रहा था.
ऐसे में कर्मचारी को क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या वह पुराने ईपीएफ खाते से नए ईपीएफ खाते में, निजी ईपीएफ ट्रस्ट और ईपीएफओ से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे? इसका जवाब है हां, ईपीएफओ दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई व्यक्ति अपने ईपीएफ खाते को अपने पूर्व कार्यस्थल से अपने नए इम्प्लॉयर को आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, भले ही पिछला या नया खाता ट्रस्ट या ईपीएफओ के पास था या नहीं.
आप ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर दोनों ही नए और पुराने इम्प्लॉयर एक सामान्य इंटरफेस की मदद से ट्रांसफर करने में सक्षम हैं. हालांकि, अगर सदस्य सेवा साइट पर किसी निश्चित कंपनी या ट्रस्ट का विवरण उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारी को फॉर्म 13 को मैन्युअल रूप से भरना होगा और इसे अपने एचआर डिपार्टमेंट में जमा करना होगा.
ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करने से पहले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ईपीएफ अकाउंट केवाईसी के अनुरूप है, उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) उनके आधार फोन से जुड़ा है और यह कि उनके ईपीएफ खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर उनके आधार नंबर से जुड़ा है.
ट्रांसफर प्रोसेस
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