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ITR Filing 2023: 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दें Belated Income Tax Return, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ITR Filing 2023: अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. आपको बता दें कि ITR फाइल करने की समय सीमा पहले ही खत्म हो चुकी है.

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अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको बता दें कि बिलेटेड या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर, 2023 कर लें. लेट फाइलिंग के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए, ITR समय पर दाखिल करने के महत्व को समझना जरूरी है.

लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट चार्ज
वित्तीय वर्ष 2022-2023, को मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2023-2024 के रूप में भी जाना जाता है. इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पहली समय सीमा 31 जुलाई, 2023 को समाप्त हो गई. जो टैक्स पेयर इस समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ थे, उनके पास अब अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. विशेष रूप से, 31 दिसंबर की समय सीमा सभी करदाताओं पर लागू होती है, जिनमें व्यक्ति, निगम, ऑडिट कराने वाले और ऑडिट न कराने वाले लोग शामिल हैं.

हालांकि, व्यक्तिगत करदाता जो नियत तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, उन पर देर से दाखिल करने का शुल्क लगाया जाएगा. जो लोग समय सीमा चूक गए, उनके लिए जुर्माना 5,000 रुपये है. जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का कम जुर्माना देना होगा. इसके अलावा, अगर करदाता अपना रिटर्न देर से दाखिल करते हैं, तो उनसे सेक्शन 234ए के तहत ब्याज लिया जाएगा. इस ब्याज की गणना अनपेड टैक्स की राशि पर हर महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से की जाती है. 

अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आईटीआर दाखिल न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. टैक्सपेयर्स मौजूदा मूल्यांकन वर्ष से घाटे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है. गैर-अनुपालन की सीमा के आधार पर जुर्माना निर्धारित टैक्स के 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक हो सकता है. 

कैसे फाइल करें बिलेटेड ITR

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.
  • फिर अपने यूजर आईडी (पैन या आधार) और पासवर्ड का यूज करके क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें.
  • फिर होम पेज पर 'ई-फाइल' पर क्लिक करें, फिर 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें और फिर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें. 
  • यहां, स्क्रीन पर एक नया वेबपेज खुलेगा और आपको मूल्यांकन वर्ष (AY 2023-24) का चयन करना होगा. 
  • फिर फाइलिंग का तरीका चुनें, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन. 
  • बिलेटेड ITR दाखिल करने का ऑनलाइन तरीका चुनें और ITR टाइप चुनें - 139(4) विलंबित आईटीआर.
  • जारी रखें पर क्लिक करें और एक नया वेबपेज खुल जाएगा. 
  • फिर 'नई फाइलिंग शुरू करें' चुनें. अगर कोई सेव आईटीआर ड्राफ्ट है तो वह भी यहां दिखेगा.
  • अपने स्टेटस को 'इंडिविजुअल' के रूप में चुनें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
  • अपनी आय पर लागू आईटीआर फॉर्म का चयन करें.
  • इसके बाद ITR फाइल करने का कारण चुनें. यहां आपको संदर्भ के लिए 'छूट सीमा से अधिक कर योग्य आय' का चयन करना होगा.
  • फिर एक नया वेबपेज खुलेगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, सकल कुल आय, पहले से भुगतान किए गए कर और कुल कर देनदारी जैसे पहले से भरा हुआ डेटा दिखाई देगा. 
  • यहां, अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, संपर्क विवरण आदि की जांच करने के लिए पर्सनल इंफर्मेशन कॉलम पर क्लिक करें. जांच करते समय सुनिश्चित करें कि 'फाइलिंग अनुभाग - 139(4)' चुना गया है. 
  • फिर ग्रोस टैक्सेबल इनकम से संबंधित विवरण भरें. 
  • फिर अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें.