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ITR Filing Process: खुद से भरना चाहते हैं Income Tax Return... बस बगल में रख लें ये डॉक्यूमेंट्स... हम बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Online ITR Filing: Income Tax Department ने 2023-24 का रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की है. आप आईटीआर भरने के लिए लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए. यदि आप पहले आईटीआर दाखिल करेंगे तो इसका फायदा आपको यह होगा कि आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा जल्दी आ जाएगा. इतना ही नहीं, यदि आईटीआर भरने में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते  हैं.

ITR Filing Process ITR Filing Process
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई 2024

  • कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 कर दिया है जारी 

चाहे आप टैक्स के दायरे में आते हों या नहीं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जरूर दाखिल करना चाहिए. इससे कई कामों में काफी फायदा मिलता है. यदि आप नौकरी-पेशा में हैं तब तो पैसे बचाने के लिए आपको इसे जरूर भरना होगा. सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर दिया है. इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने 2023-24 का रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की है. 

इस तारीख से पहले आपको आईटीआर (ITR) भर लेना चाहिए. आप लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए. यदि आप पहले आईटीआर दाखिल करेंगे तो इसका फायदा आपको यह होगा कि आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा जल्दी आ जाएगा. इतना ही नहीं, यदि आईटीआर भरने में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते  हैं. हम आपको आसान स्टेप बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप बिना सीए या  एक्‍सपर्ट के घर बैठे आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. 

ITR दाखिल करने के लिए इन डॉक्‍यूमेंट्स की पड़ती है जरूरी
ITR दाखिल करने के लिए आधार और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट, टैक्‍स डिडक्‍शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ, छूट क्‍लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्‍टॉक ट्रेडिंग स्‍टेटमेंट, इंश्‍योरेंस पॉलिसी की रसीद, आधार से वैलिडेट बैंक खाता, बैंक से लिया ब्‍याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्‍य डॉक्‍यूमेंट चाहिए.

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फॉर्म-16 में कमाई की डिटेल्स के साथ-साथ डिडक्शन के बारे में भी जिक्र रहता है, जिनके लिए टैक्सपेयर क्लेम कर सकते हैं. आप किसी कंपनी के कर्मचारी हैं तो फॉर्म-16 में जिक्र की गई डिटेल्स को चेक जरूर कर लें. आप देख लें कि इसमें दी गई आपकी कमाई की राशि से मेल खाती है या नहीं. टैक्स रिटर्न और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दी गई डिटेल्स में फर्क नहीं होना चाहिए, वरना टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है.

नया या पुराना टैक्स रिजीम का कर लें चुनाव
आप ITR दाखिल करते समय नया या पुराना टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं. आपको मालूम हो कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime)  को डिफॉल्ट में रखा गया है. यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा.

नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. जबिक पुरानी कर व्यवस्था में  टैक्सपेयर्स को करीब 70 तरीकों से डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ लेने का मौका मिलता है. केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की सलाना कमाई पर टैक्स छूट दी है. 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट दिया गया है. 

ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न स्टेप बाय स्टेप करें फाइल 
1. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
2. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें.
3. इसके बाद डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
4. फिर असेसमेंट ईयर का चुनाव करें. जैसे 2023-24 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5. इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन को चुनें. 
6. फिर अपनी टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें.
7. अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
8. इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे,जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू क्लिक कर दें.
9. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
10. यदि टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
11. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है तो अभी भुगतान करें और  बाद में भुगतान करें का विकल्प चुन सकते हैं.
12. यदि कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा. 
13. इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें.
14. प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापि करना अनिवार्य है.
15. ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
16. एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
17. ट्रांजैक्शन आईडी और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने आईटीआर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
18. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
19. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें.