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Reapplication for PAN Card: पैन कार्ड अगर खो गया है तो घबराएं नहीं, फिर से कर सकते हैं अप्लाई, जानें प्रक्रिया

PAN Card को बिजनेस करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में, यह आधार की तरह एक जरूरी दस्तावेज बन गया है.

PAN Card PAN Card
हाइलाइट्स
  • पैन कार्ड खोने या चोरी होने पर तुरंत करें पुलिस में शिकायत

  • ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से कर सकते हैं रिअप्लाई

स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10-कैरेक्टर अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता है जिसे एक लैमिनेटेड "पैन कार्ड" के रूप में दिया जाता है. आवेदन करने पर यब भारतीय नागरिकों को मिलता है. 

पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या सभी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें कार्डधारक का नाम, लिंग, जन्म तिथि और पैन शामिल होता है. अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, तो आप डुप्लीकेट पैन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.

तुरंत करें पुलिस में शिकायत
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपको तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की शिकायत की एक कॉपी लेनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपके पैन का धोखाधड़ी के लिए उपयोग नहीं कर सकता है.

ऐसे करें ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए रिएप्लाई

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट टीआएन-एनएसडीएल (TIN-NSDL) पर जाएं.
  2. अब एप्लीकेशन टाइप में "मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार / पैन कार्ड का रिप्रिंट (मौजूदा पैन डेटा में कोई परिवर्तन नहीं)" के रूप में चुनें.
  3. अनिवार्य के रूप में चिह्नित जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरें. अब इसे सबमिट कर दें.
  4. अब एक टोकन नंबर जनरेट होगा और भविष्य में उपयोग के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा. अब, आवेदन दाखिल करना जारी रखें. 
  5. 'व्यक्तिगत विवरण' पेज पर सभी फ़ील्ड भरें. आप पैन आवेदन जमा करने के तीन तरीकों के बीच चयन कर सकते हैं: भौतिक रूप से आवेदन दस्तावेज जमा करना, ई-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करना और ई-हस्ताक्षर करना.
  6. अगर आप आवेदन दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करते हैं: आवेदन भुगतान के बाद, एक एकनॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट होगा, जिसे सेल्फ-अटेस्टेड रेलेंवेट दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, और मैट्रिक प्रमाण पत्र आदि के साथ मुद्रित किया जाना चाहिए. इन्हें एनएसडीएल की पैन सेवा इकाई में पंजीकृत होना चाहिए और लिफाफे के शीर्ष पर "एकनॉलेजमेंट संख्या-xxxx - पैन के रिप्रिंट के लिए या पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिए आवेदन" लिखना होगा. 
  7. ई-केवाईसी और ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें: इस सेवा का उपयोग करने के लिए आधार आवश्यक है. प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. अंतिम फॉर्म जमा करते समय फॉर्म को ई-साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी.
  8. ई-हस्ताक्षर के माध्यम से स्कैन की गई तस्वीरों को जमा करें: इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य है.
  9. आपको अपने पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई इमेज सबमिट/अपलोड करनी होगी. दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, आवेदन पत्र को प्रमाणित करने के लिए एक ओटीपी उत्पन्न होगा.
  10. आपको फिजिकल पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड के बीच चयन करना होगा. ई-पैन कार्ड के लिए एक वैध ईमेल पता आवश्यक होगा. संपर्क विवरण और दस्तावेज़ जानकारी भरें और आवेदन जमा करें.
  11. आपको पेमेंट पेज पर फिर से भेजा जाएगा और पेमेंट होने के बाद स्लिप जनरेट होगी. 15-20 कार्य दिवसों के भीतर पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

पैन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन रिएप्लीकेशन ऐसे करें: 

  • "नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या / और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें.
  • फॉर्म को बड़े अक्षरों में भरें. फॉर्म को पूरी तरह से भरें और उपयुक्त बॉक्स पर हस्ताक्षर करें.
  • व्यक्तिगत आवेदकों को दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरों को संलग्न करना होगा और सावधानीपूर्वक क्रॉस-हस्ताक्षर करना होगा.
  • फॉर्म भुगतान, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण और पैन के प्रमाण के साथ एनएसडीएल सुविधा केंद्र को भेजा जाएगा. भुगतान के बाद, एक प्रिंटेड एकनॉलेजमेंट फॉर्म उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग पैन कार्ड की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है.
  • आवेदन पर आयकर पैन सेवा यूनिट द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी. आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग को दो सप्ताह के भीतर डुप्लीकेट पैन कार्ड भेज दिया जाएगा.