scorecardresearch

Money Transfer Refund: गलत खाते में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो कैसे पाएं वापस, जानिए

अगर आपने किसी गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा और कुछ कदम उठाने होंगे. इससे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

Online Payment Online Payment

किसी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना आम बात हो गई है. लेकिन सोचिए अगर आपने किसी गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? क्या आपका पैसा वापस मिलेगा? अगर आपने किसी गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे. चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं.

कस्टमर सर्विस से संपर्क करें-
अगर आपको किसी के खाते में पैसा भेजना है तो सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, ट्रांसफर अमाउंट और उसका नाम चेक करें. अगर ये सब सही है तो उसे पैसे भेजें. अगर किसी वजह से आपने गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस से संपर्क करें.

अगर खाता मौजूद नहीं है तो क्या होगा-
BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने बताया कि जिस खाते में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, अगर वो खाता मौजूद नहीं है तो पैसा खुद-ब-खुद आपके खाते में आ जाएगा. अगर किसी तरह की देरी होती है तो आपका बैंक जल्दी पैसा वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है.

अगर खाता मौजूद है तो क्या होगा-
अगर खाता मौजूद है तो इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे. आदिल शेट्टी बताते हैं कि अगर आप अकाउंट नंबर भरने में गलती करते हैं और पैसा किसी दूसरे खाते में चला जाता है तो अपने बैंक से संपर्क करें और उन्हें साबित करें कि लाभार्थी का नाम गलत है. इसके बाद बैंक दूसरे खाताधारक से संपर्क करेगा और पैसा वापस करने का अनुरोध करेगा. क्योंकि आपके पास गलत ट्रांसफर के सबूत है.

एक ही नाम के दूसरे शख्स को पैसे भेजने पर क्या होगा-
सीईओ आदिल शेट्टी ने बताया कि आपको जिस खाते में पैसे भेजने हैं, उसी नाम के दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो मामला जटिल हो सकता है. इस मामले में पहले आपको ये साबित करना होगा कि ट्रांसफर गलत था, इसके बाद ही बैंक मदद कर सकता है.

रॉन्ग रेसिपेंट्स कंसेंट पॉलिसी फॉलो करता है बैंक-
आपको बता दें कि ज्यादातर बैंक गलत ट्रांसफर के मामले में 'रॉन्ग रेसिपेंट्स कंसेंट' पॉलिसी का पालन करते हैं. इसका मतलब है कि आपका बैंक गलत पैसे पाने वाले बैंक से संपर्क करेगा और पैसा वापस लेने के लिए सहमति मांगेगा. अगर दूसरा पक्ष सहमत है तो पैसे की वापसी का प्रोसेस शुरू होगा.

उन्होने बताया कि समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई लेनदेन किया गया है तो बैंक लाभार्थी की मंजूरी के बिना पैसे वापस नहीं ले सकता है. यह सिर्फ एक सुविधाकर्ता के तौर पर काम कर सकता है. आपका बैंक गलत तरीके से पैसे पाने वाले अकाउंट होल्डर के बैंक और ब्रांच की डिटेल दे सकता है और बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है.

अगर जिस शख्स के अकाउंट में पैसे गए हैं, वो पैसे देने से इनकार कर देता है तो आपका बैंक आपको 'रिकवरी अनसक्सेसफुल' का एक मैसेज भेजता है. इसके बाद बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है. इसके बाद आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा. शेट्टी ने बताया कि धन वापसी के लिए पैसे पाने वाले को कानूनी नोटिस भेज सकते है.

क्या कहता है RBI का नियम-
आरबीआई ने साफ किया है कि सही खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रोवाइड कराने के लिए जमाकर्ता जिम्मेदार है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में सही जानकारी विशेष तौर पर लाभार्थी का खाता संख्या प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी प्रेषक/प्रवर्तक की है. जबकि लाभार्थी का नाम इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट में अनिवार्य तौर पर रखा जाएगा और फंड ट्रांसफर मैसेज के हिस्से के तौर पर रखा जाएगा. आरबीआई के मुताबिक क्रेडिट देने के लिए निर्भरता सिर्फ खाता संख्या पर होगी. यह ब्रांचों में लेनदेन रिक्वेस्ट और ऑनलाइन/इंटरनेट डिलीवरी चैनल दोनों पर लागू होता है.

ये भी पढ़ें: