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गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी सूचना, 1 जनवरी से नहीं मानेंगे ये नियम तो देना होगा भारी जुर्माना

गाड़ी मालिकों के लिए एक जरूरी सूचना है. वाहनों में नई सुरक्षा सुविधाओं की महत्वपूर्ण स्थापना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई है. अब, उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का यातायात जुर्माना लगाया जा सकता है.

1 जनवरी से नहीं मानेंगे ये नियम तो देना होगा भारी जुर्माना 1 जनवरी से नहीं मानेंगे ये नियम तो देना होगा भारी जुर्माना
हाइलाइट्स
  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना है अनिवार्य

  • HSRP के अलावा स्टीकर भी है जरूरी

हम सभी साल 2023 में आ चुके हैं. नए साल लगते ही कई तरह के नियमों में बदलाव होते हैं, जिनका नए साल में आम आदमी को पालन करने की आवश्यकता होती है. वाहनों में नई सुरक्षा सुविधाओं की महत्वपूर्ण स्थापना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गई है. अब, उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का यातायात जुर्माना लगाया जा सकता है.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना है अनिवार्य
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और रंग-कोडित स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं. 31 दिसंबर की समय सीमा बीतने के साथ, 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाने की आवश्यकता है. जिन वाहनों में ये महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताएं नहीं पायी गयी, उन पर 1 जनवरी से भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

HSRP के अलावा स्टीकर भी है जरूरी
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टीकर, डीजल वाहनों पर नारंगी रंग के स्टीकर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग का स्टीकर होना चाहिए. चौपहिया वाहनों के लिए HSRP लगवाने की लागत 600 रुपये से 1100 रुपये के बीच होती है. दोपहिया वाहनों के लिए, स्थापना लागत 365 रुपये तय की गई है. कार चोरी पर अंकुश लगाने के लिए HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि यह खोए हुए या चोरी हुए वाहनों को आसानी से ट्रैक करने में मदद कर सकता है.

HSRP के लिए कैसे करें अप्लाई
1. वाहन मालिकों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bookmyhsrp.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 
2. वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और विकल्पों में से निजी/सार्वजनिक परिवहन का चयन करें.
3. पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी सह पेट्रोल के बीच सही ईंधन प्रकार का विकल्प चुनें
4. कार, स्कूटर, मोटर बाइक, ऑटो आदि से वाहन श्रेणी का चयन करें
5. ब्रांड के अपेक्षित विवरण, फिर राज्य और डीलर डिटेल भरें
6. अब आपको राज्यों के लिए विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद आपको डीलर विवरण दिखाई देगा.
7. वाहन के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करें जैसे पंजीकरण संख्या, दिनांक, इंजन सीरियल नंबर, चेसिस नंबर.
8. आवश्यकतानुसार अपना व्यक्तिगत विवरण भरें
वाहन एचएसआरपी के लिए बुकिंग तिथि, समय विवरण दर्ज करें
9. ओटीपी जनरेशन के साथ प्रक्रिया पूरी. डाउनलोड करें और रसीद प्रिंट करें.

एक बार बन जाने के बाद आपको HSRP स्थापित करने के लिए अपने पंजीकृत नंबर पर सूचना प्राप्त होगी.