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ITR 2 Filing: आईटीआर 2 फाइल करने के लिए किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत, जानिए

Income Tax e-filing: टैक्स पोर्टल डिपार्टेमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को अपने पोर्टल पर इनेबल कर दिया है. incometax.gov.in पर आईटीआर 2 फॉर्म ऑनलाइन मोड में फाइल किया जा सकता है.

2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर इनेबल किया गया है 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर इनेबल किया गया है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्त वर्ष 2022-23 या अससेमेंट ईयर के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर 2 फॉर्म जारी किया है. टैक्सपेयर्स इस फॉर्म को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आईटीआर 2 फॉर्म क्या है और इसको भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है.

कौन भरता है आईटीआर 2 फॉर्म- 
आईटीआर 2 उन व्यक्तियों या अविभाजित हिंदू परिवार की तरफ से दाखिल किया जा सकता है, जिनके पास इनकम है. लेकिन किसी बिजनेस या पेशे से प्राप्त नहीं होती है. इसमें 50 लाख से ज्यादा कमाई वाले लोग आते हैं. जिनकी कमाई कैपिटल्स गेन्स से होती हो, जो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाते हों. जिनकी कमाई विदेश या विदेशी संपत्ति से होती हो. आईटीआर 2 में सैलरी और पेंशन वाले लोग भी आते हैं.
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से कमाई, सट्टेबाजी से इनकम, लॉटरी से कमाई, खेती से 5 हजार से ज्यादा का कमाई वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं.

आईटीआर 2 फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज-
आटीआर 2 फाइल करने के लिए कई जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. चलिए आपको बताते हैं किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.

  • अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो आपको फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगी, जिसे आपके नियोक्ता ने जारी किया हो. अगर आपने फिक्स्ड डिपोजिट्स या सेविंग्स बैंक अकाउंट पर ब्याज पाया है और उसपर टीडीएस काट लिया गया है तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इसका मतलब है कि आपको डिडक्टर्स की तरफ से जारी किया गया फॉर्न 16ए की जरूरत होगी.
  • इसके साथ ही सैलरी पर टीडीएस और सैलरी के अलावा दूसरे टीडीएस को वेरिफाई करने के लिए भी आपको फॉर्म 26AS की जरूरत होगी. फॉर्म 26AS को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.
  • अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपने इसकी रसीद नियोक्ता को जमा नहीं किया है तो आपको रेंट भुगतान की रसीद की जरूरत पड़ेगी.
  • अगर आपके पास शेयरों में कोई कैपिटल गेन्स की लेनदेन है, तो आपको कैपिटल गेन्स की गणना के लिए एक साल के दौरान शेयरों या प्रतिभूतियों के कैपिटल गेन्स ट्रांसजेक्शन की समरी या लाभ/हानि विवरण की जरूरत पड़ेगी.
  • इंटरेस्ट इनकम की गणना के लिए बैंक पासबुक की भी जरूरत पड़ेगी.
  • इस चालू वर्ष के दौरान अगर आप किसी नुकसान का दावा करना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
  • अगर आप पिछले साल के नुकसान का दावा करना चाहते हैं तो आपको पिछले साल से संबंधित आटीआर-वी की एक कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी.
  • अगर आप सेक्शन 80C, 80D, 80G, 80GG के तहत टैक्स सेविंग डिडक्शन का दावा करना चाहते हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट या प्रूफ की जरूरत पड़ेगी.

पोर्टल पर 20 मई को इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को प्रीफिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में इनेबल किया गया था. इससे पहले 11 मई को आईटीआर 2 फॉर्म जारी किया गया था. 26 मई को CBDT ने फॉर्म 10A और 10AB को भरने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है.

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