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ITR Filing FY 2023–24: Income Tax Return भरने के कितने दिनों बाद मिलता है Refund, अटक जाए रिफंड तो कैसे पा सकते हैं अपना पैसा, यहां जानिए प्रोसेस

ITR Filing Processing: आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इसका वेरिफाई करना जरूरी होता है. यदि आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और इसे वेरिफाई नहीं किया है तो जान लीजिए आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आईटीआर को सत्‍यापित कर सकते हैं.

ITR Refund ITR Refund
हाइलाइट्स
  • गलत बैंक अकाउंट भरने के कारण नहीं मिल सकता है रिफंड

  • आईटीआर भरने की 31 जुलाई 2024 है डेडलाइन 

ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 यानी आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. यदि आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.

यदि आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और अभी तक आपके बैंक खाते में रिफंड (Refund) नहीं आया है यानी अटक गया है तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके खाते में पैसा आ सकता है. हम यह भी बता रहे हैं कि आईटीआर भरने के कितने दिनों बाद रिफंड मिल जाता है. 

आईटीआर भरने के बाद क्यों मिलता है रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पात्र टैक्सपेयर्स को इनकम रिफंड देता है, जिन्होंने वास्तव में देय राशि से ज्यादा टैक्स चुकाया है. यह टैक्स या तो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस या टीसीएस के जरिए भुगतान किया गया हो सकता है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मूल्यांकन के बाद सभी लागू छूट और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए टैक्स की गणना करता है. उसके बाद यदि आपका पैसा बचता है तो उसे आयकर विभाग आपके बैंक खाते में रिफंड कर देता है. 

ITR वेरिफाई करने के बाद ही आता है रिफंड
आपको मालूम हो कि आईटीआर भरने के बाद इसका वेरिफाई करना जरूरी होता है. यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और इसे वेरिफाई नहीं किया है तो जान लीजिए आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा.

आईटीआर वेरिफाई करने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करता है. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आईटीआर को सत्‍यापित कर सकते हैं. यदि आपने ऑनलाइन आईटीआर वेरिफाई कर दिया है तो उसे प्रोसेस होने में आम तौर पर 15 से 45 दिन का समय लगता है. यदि वेरिफिकेशन ऑफलाइन तरीके से आपने किया है तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

आखिर रिफंड कभी-कभी क्यों हो जाता है फेल
1. गलत बैंक अकाउंट भरने के कारण.
2. बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट न होना.
3. ITR वेरिफाई न करना. 
4. आयकर विभाग की ओर पूछे गए सवालों का जवाब न देना. 
5. आउटस्टैंडिंग डिमांड. 
6. रिटर्न अंडर स्क्रूटनी. 
7. फॉर्म 26AS में मिसमैच. 
8. तकनीकी समस्याएं.

अटक जाए रिफंड तो ऐसे करें रीइश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट
1. सबसे पहले आप अपने यूजर आईडी का इस्तेमाल कर आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
2. यहां सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और रिफंड रीइश्यू को सेलेक्ट करें. यह ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेगा.
3. इसके बाद रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें (यह टैब तभी एक्टिव होगा यदि आपका रिफंड फेल हो गया हो).
4. इसके बाद वह रिकॉर्ड चुनें जिसके लिए आप रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं. बॉक्स को टिक करें और एकनॉलेजमेंट नंबर को कंफर्म करें. फिर कंटीन्यू बटन को दबाएं. 
5. बैंक के नाम को चेक करें जिसमें आप रिफंड का पैसा चाहते हैं. बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें.
6. रिफंड का पैसा केवल वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही आएगा. इस अकाउंट का स्टेटस वैलिडेटेड दिखना चाहिए.
7. आपको अपने मौजूदा बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच के आईएफएससी कोड को देना होगा.
8. आधार ओटीपी के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ई-वेरिफाई करें.
9. आपको एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली. इसके साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी होगी.
10. आप Service Requests पर वापस जाकर और कैटेगरी के रूप में Refund Reissue का चयन करके अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.