scorecardresearch

Income Tax Refund: क्या ITR भरने के बाद भी आपको नहीं मिला है रिफंड, क्या हो सकती है देरी की वजह, बस एक काम यह करके देखिए, आपके Bank Account में आ जाएगा पैसा

ITR Refund:  यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी कर दिया है. 30 से 45 दिन गुजर जाने के बाद भी रिफंड नहीं मिला तो आपको रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. टैक्सपेयर की किसी गलती की वजह से या टैक्स विभाग की ओर से कोई समस्या के कारण पैसा मिलने में देरी हो सकता है. इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप स्टेटस चेक करेंगे. आप रिफंड री-इश्यू का अनुरोध भी कर सकते हैं.

Income Tax Refund Income Tax Refund
हाइलाइट्स
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आईटीआर वेरिफाई कराना होता है जरूरी 

  • ऐसा नहीं करने पर आईटीआर हो सकता है रद्द

Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return) दाखिल करने की डेडलाइन यानी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 समाप्त हो चुकी है. यदि आप टैक्सपेयर हैं और आपने 31 जुलाई से पहले तक अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है और फिर भी आपको टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो घबराइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्या हो सकती है देरी की वजह और कैसे आप अपने बैंक खाते में रिफंड का पैसा पा सकते हैं? 

ITR का ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने के बाद टैक्स रिफंड का पैसा 30 से 45 दिनों के अंदर टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. कई करदाताओं का पैसा उनके खाते में आ चुका है लेकिन कुछ अभी भी टैक्सपेयर्स हैं, जो टैक्स रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं.

आपको मालूम हो कि कई बार कुछ कारणों से इसमें देरी हो जाती है. जैसे आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं कराना. यदि आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो इसके 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) भी नहीं मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

ये भी हो सकती है आईटीआर रिफंड मिलने में देरी की वजह 
ITR Refund मिलने में देरी की वजह बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के गलत होना भी हो सकता है. यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफंड अटक सकता है. इतना ही नहीं जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है, उस खाते को प्री-वैलिडेट कराना जरूरी होता है.

इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकरदाता से कुछ जानकारियां मांग लेता है. इसे समय पर नहीं देने पर भी रिफंड अटक सकता है. पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ बकाया है तो आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. यदि आपके रिटर्न में TDS डिटेल और फॉर्म 26AS में मिसमैच है तो इसकी वजह से भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. कई बार सर्वर प्रॉब्लम या बैकलॉग जैसी तकनीकी समस्याओं की वजह से भी रिफंड में देरी हो सकती है.

ऐसे चेक कर सकते हैं आयकर रिफंड स्टेटस 
1. www.incometax.gov.in वेबसाइट पर  सबसे पहले जाएं. 
2. फिर अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें. 
3. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ई-फाइल टैब पर जाएं. 
4. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करें. 
5. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी. 
6. करेंट स्टेटस देखने के लिए व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
7. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा. 
8. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी. 
9. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी. 

रिफंड मिलने में देरी होने पर इन जगहों पर कर सकते हैं संपर्क 
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर संपर्क करें. 
2. ask@incometax.gov.in पर ई-मेल करें. 
3. स्थानीय आयकर विभाग के ऑफिस में जाकर पूछताछ करें. 
4. ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करें. 
5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 
6. आप बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से भी संपर्क कर सकते हैं. 

रिफंड री-इश्यू करने का कर सकते हैं अनुरोध
यदि आपने ITR फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी कर दिया है, उसके बाद 30 से 45 दिन गुजर जाने पर भी आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आप रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. आपको मालूम हो कि इनकम टैक्‍स रिफंड री-इश्‍यू करना ऐसा प्रोसेस है, जिसके तहत करदाता र‍िक्‍वेस्‍ट करता है क‍ि सही तरीके से प्रोसेस्‍ड नहीं किए गए रिफंड को री-इश्‍यू जारी किया जाए. यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. यदि स्टेटस में रिटर्न दिखा रहा है तो ई- फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड रि-इश्यू रेज कर सकते हैं.

ऐसे करें रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट
1. सबसे पहले आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
2. इसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.
3. फिर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और उसके अंदर रिफंड रीइश्यू बटन पर क्लिक करें.
4. ऐसा करने के बाद एक नया वेबपेज खुलेगा. यहां आपको क्रिएट रिफंड रीइश्यू र‍िक्‍वेस्‍ट पर क्लिक करना होगा. 
5. इसके बाद उस ITR को चुनें जिसके लिए आप रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं.
6. एक बार इसके पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और उस बैंक अकाउंट को स‍िलेक्‍ट करें जहां आप रिफंड लेना चाहते हैं.
7. फिर नेक्‍सट पर क्लिक करें. इसके बाद वेर‍िफ‍िकेशन मैथड से आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी स‍िलेक्‍ट करें. 
8. ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज करें और प्रोसेस करें.