अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो ये अच्छी बात है लेकिन अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. इनमक टैक्स फाइल करने में अब करीब एक महीने का ही वक्त बचा है. तो ऐसे में जल्द से जल्द इनकम टैक्स फाइल कर लीजिए. अगर समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं आईटी रिटर्न
दरअसल, मई में आयकर विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ था कि इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. पोर्टल पर कुछ इश्यू चल रहा था और कोरोना को देखते हुए सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया. रिवाइज्ड और एक्सटेंडेड ड्यू डेट अब 31 दिसंबर ही है.
Last-Minute filing can lead to mistakes.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 25, 2021
File your ITR for AY 2021-22 NOW to avoid the rush and making mistakes.
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अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जुर्माना नहीं देना पड़े तो समय से पहले अपना आईटी रिटर्न भर दें. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख 15 जनवरी 2022 कर दी गई है.