यदि आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 से पहले दाखिल कर दिया है और अभी तक ITR Refund मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है.
यदि आपके बाद किसी ने आईटीआर दाखिल किया है और उसे रिफंड मिल गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आयकर विभाग आमतौर पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिफंड जारी करता है लेकिन कुछ कारण है, जिनकी वजह से देरी हो सकती है. चलिए जानते हैं किन कारणों से रिफंड में देरी होती है.
आईटीआर रिफंड में देरी की ये हो सकती है मुख्य वजह
1. आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी का एक कारण यह है कि आपने किस प्रकार का आईटीआर फॉर्म चुना है.
2. टैक्स रिटर्न भरने के दौरान यदि आपने गलत जानकारी कोई दे दी है तो भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.
3. यदि आपने आईटीआर भरने के बाद वेरिफिकेशन नहीं किया है तो भी आपको रिफंड नहीं मिल सकता है.
4. यदि आपने आईटीआर आखिरी तारीख पर या उसके बहुत पास आने पर भरा है तो आपको रिफंड मिलने में देर हो सकती है.
सबसे पहले किसको मिलता है रिफंड
आईटीआर को प्रोसेस होने में औसतन 10 दिन का समय लगता है. सबसे पहले ITR-1 के रिफंड प्रोसेस किए जाते हैं. फिर ITR-2 का और उसके बाद ITR-3 का. किसी आईटीआर फॉर्म में जितनी ज्यादा कठिनाइयां होंगी, उसे प्रोसेस करने में उतना ही अधिक समय लगेगा. ITR-1 की प्रोसीडिंग की प्रक्रिया सरल होती है. जो लोग सिर्फ फॉर्म 16 का उपयोग करके अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, उनका टैक्स रिटर्न 10 दिनों से कम समय में निपटाया जाता है और उन्हें 15 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है.
ITR-2 फॉर्म में कैपिलट प्रॉफिट जैसी अतिरिक्त जानकारी होती है, जिसके लिए बारिकी से सत्यापन और जांच की जाती है. इसलिए इस प्रक्रिया में 20 से 45 दिन लग जाते हैं. इसके अलावा कुछ और जानकारी की आवश्यकता के कारण कभी-कभी इसमें थोड़ा अधिक समय लग जाता है. ITR-3 की प्रोसीडिंग में आमतौर पर 30-60 दिन लग जाता है क्योंकि आईटीआर-3 में जटिल डेटा शामिल होता है जैसे कि व्यावसायिक आय, जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता होती है.
क्या देरी से मिले टैक्स रिफंड पर ब्याज मिलेगा
आपको मालूम हो कि यदि किसी टैक्सपेयर्स ने निर्धारित समयसीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल किया है तो 1 अप्रैल 2024 से रिफंड की तारीख तक प्रति माह या महीने के हिस्से के लिए 0.5% की दर से ब्याज का हकदार होता है. यदि रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है तो ब्याज रिटर्न दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक दिया जाता है. यदि रिफंड राशि वास्तविक आयकर देनदारी का 10% से कम है तो आयकर विभाग कोई ब्याज नहीं देता है.
कैसे चेक करें आयकर रिफंड स्टेटस
1. सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
3. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'ई-फाइल टैब' पर जाएं.
4. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
5. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
6. करेंट स्टेटस देखने के लिए व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
7. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा.
8. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
9. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.
स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका
1. NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. स्टेटस देखने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें.