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ITR filing mistakes: ITR भरते वक्त न करें ये छोटी-छोटी गलतियां, रिफंड की जगह मिल जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

ITR Filing Deadline 2023: वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना है. ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें.

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हाइलाइट्स
  • टैक्सपेयर्स न करें ये गलतियां

  • क्यों मिलता है इनकम टैक्स से नोटिस

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में एक महीने का समय बचा है. ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें.कई बार छोटी-छोटी गलतियों की जिनकी वजह से टैक्स रिटर्न तो नहीं आता बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस जरूर आ जाता है और नोटिस के बाद आपको मोटी पेनाल्टी भी चुकानी पड़ती है. चलिए जानते हैं क्या हैं ये गलतियां.

न करें ये छोटी-छोटी गलतियां

  • अगर इनकम और टैक्स में अंतर दिखता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है. रिटर्न में भारी-भरकम रिफंड क्लेम करते हैं तो नोटिस थमाया जा सकता है. 

  • कभी-कभी कुछ जोड़ने या घटाने से जुड़ी गलतियां करने पर भी नोटिस आते हैं. इसलिए रिटर्न फाइल करते वक्त अमाउंट का अच्छे से मिलान कर लें. टैक्सपेयर्स को अमूमन सेक्शन 139(9), 143(1), 143(2), 143(3), 245, 144, 147 और 148 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं. 

  • टैक्स पेयर्स सिर्फ सही जानकारी भरें. इसके साथ ही आप जो भी टैक्स छूट का दावा करें उसके डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें. आपको सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए. अगर आपसे प्रूफ मांगे जाते हैं तो आप उन्हें पेश कर सकते हैं. हालांकि किसी भी वजह से आप दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो आपको आईटी विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

  • अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी इनकम के सभी सोर्स नहीं बताते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए. 

  • बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते, ऐसा करना गलत है. क्योंकि इनकम टैक्स इसके लिए भी आपको नोटिस जारी कर सकता है. इसलिए अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी जरूर दें.

  • 80 डीडीबी के तहत इलाज के खर्च, 80 यू के तहत दान और 80 जी के तहत दिव्यांगता के नियमों के तहत छूट मांगी जाती है. इसके लिए आपको इससे जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए.

नोटिस मिलने पर क्या करें

अगर आपको भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है तो सबसे पहले निवेश में दिखाए गए कागजातों को इकट्ठा कर लें. इन दस्तावेजों के आधार पर नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईटीआर फाइलिंग को रिवाइज करें.

अगर सैलरीड पर्सन हैं, जो फॉर्म 16 में दिखाई गई कटौती से मेल खाना चाहिए. फॉर्म 26AS में अपने आईटीआर में दिए गए सभी डिडक्शन को मिलाएं. टीडीएस का अमाउंट फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस में एक जैसी होनी चाहिए. अगर फॉर्म में कोई अंतर दिख रहा है तो अपनी कंपनी से इसे ठीक करने को कहें.