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Form 26AS क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कैसे डाउनलोड करें ये फॉर्म

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में टैक्स पेयर्स को इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें, इंवेस्टमेंट प्रूफ और खर्चों जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. इन सभी में से फॉर्म 26एएस एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसपर रिटर्न भरते समय ध्यान देना आवश्यक है.

ITR Filing ITR Filing
हाइलाइट्स
  • आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म 26एएस का मिलान कर लें

  • Form 26AS में टैक्सपेयर का इनकम टैक्स रिकार्ड होता है

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में टैक्स पेयर्स को इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें, इंवेस्टमेंट प्रूफ और खर्चों जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. इन सभी में से फॉर्म 26एएस एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसपर रिटर्न भरते समय ध्यान देना आवश्यक है.

क्या होता है 26एएस

फॉर्म 26एएस में टैक्सपेयर्स () की आय के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्‍स का विवरण होता है. इसमें टैक्‍स डिडक्‍शन एट सोर्स (TDS), टैक्‍स कलेक्‍शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्‍स या सेल्‍फ-असेसमेंट टैक्‍स का भुगतान, रेग्‍युलर टैक्‍स, रिफंड आदि का विवरण होता है. अपना रिटर्न दाखिल करते समय, आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा दर्ज किया गया विवरण इस दस्तावेज में दी गई जानकारी से मेल खाता है. फार्म 26AS टैक्स रिफंड प्रोसेस को भी आसान बनाता है.

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कैसे डाउनलोड करें 26एएस फॉर्म
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉगइन कर 26एएस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं.

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और अपने लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें.

'माई अकाउंट' पर जाएं, ड्रॉप डाउन से 'व्यू फॉर्म 26एएस' पर क्लिक करें.

'कंफर्म' पर क्लिक करें ताकि आप TRACES वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकें. TRACES वेबसाइट की स्क्रीन पर बॉक्स का चयन करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.

अपना फॉर्म 26AS देखने के लिए टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 26AS) देखें पर क्लिक करें.

असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें जिसमें आप फॉर्म 26-एएस देखना चाहते हैं. अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसका फॉरमेट HTML ही रहने दें. अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ का चुनाव करें.

फॉर्म में गलती होने पर क्या करें
आपके द्वारा किए गए टैक्स निवेश खर्च और आय फार्म 26AS से मिलने चाहिए. फॉर्म 26एएस में डिटेल अपडेट नहीं होने पर आपके पास संबंधित वित्त वर्ष में किए गए वित्तीय लेनदेन के वैध दस्तावेज बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, डीमैट स्टेटमेंट या सेल डीड आदि होने चाहिए. इन दस्तावेजों के आधार पर आप एआईएस में गलती सुधारने के लिए फीडबैक दे सकते हैं. यदि आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर दी है तो आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा.