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Income Tax Refund: आपको ITR भरने के बाद भी Refund में नहीं मिला है एक भी रुपया, जानें क्या हो सकती है देरी की वजह और कैसे पा सकते हैं पैसा 

How to e-verify ITR: कुछ टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई नहीं करते हैं. जब तक आप इसे वेरिफाई नहीं करेंगे रिफंड का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. आपको आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होता है. 

Income Tax Refund Income Tax Refund
हाइलाइट्स
  • आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफाई करना है जरूरी

  •  ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड 4 से 5 सप्ताह के भीतर आपके खाते में आ जाएगा 

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है. यदि हां, और अभी तक आपको रिफंड (Refund) में एक भी रुपया नहीं मिला है तो आइए जानते हैं क्या हो सकती है देरी की वजह और कैसे पैसा पा सकते हैं?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024 के लिए बिना जुर्माना के आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय कर रखी है. अधिकांश टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल कर दिया है. आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद  उसको ई-वेरिफाई (e-verify ITR) भी करना होता है.

आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना अनिवार्य होता है. आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आईटीआर वेरिफाई करा सकते हैं. आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड लगभग 4 से 5 सप्ताह के भीतर टैक्सपेयर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है. यदि आपने आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है तो आपके खाते में रिफंड का एक भी पैसा नहीं आएगा.

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इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर वेरिफाई
1. आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) से.
2. प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ जेनरेटेड ईवीसी (EVC) से.
3. प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ जेनरेटेड ईवीसी से
4. एटीएम (ऑफलाइन मेथड) में ईवसी से.
5. नेटबैंकिंग के जरिए.
6. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से.

आईटीआर ई-वेरिफाई कैसे करें
1. सबसे पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें. 
2. इसके बाद होम पेज पर e-verify Return का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें.
3. ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना PAN डालें, असेसमेंट ईयर चुने.
4. इसके बाद आईटीआर के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
5. अब अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सबमिट कर दें.
6. यदि आप आईटीआर फाइलिंग के 30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं तो OK पर क्लिक करें.
7. आपको condonation delay request डालनी होगी. डिले क्यों हुआ इसका कारण बताना होगा.

इनकम टैक्स रिफंड मिलने में ये हो सकती है देरी की वजह
1. बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के गलत होने पर इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है. 
2. यदि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है तो आपका रिफंड अटक सकता है.
3. जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है, उस खाते को प्री-वैलिडेट कराना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर रिफंड अटक सकता है. 
4. कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकरदाता से कुछ जानकारियां मांग लेता है. इसे समय पर न देने पर भी रिफंड अटक सकता है.
5. पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ बकाया है तो आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. 
6. आयकर विभाग एक्यूरेसी और कंप्लायंस को वेरीफाई करने के कुछ रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है. रिटर्न जांच के असेसमेंट पूरा होने तक आपके रिफंड में देरी हो सकती है.
7. यदि आपके रिटर्न में TDS डिटेल और फॉर्म 26AS में मिसमैच है तो इसकी वजह से भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.
8. कई बार सर्वर प्रॉब्लम या बैकलॉग जैसी तकनीकी समस्याओं की वजह से भी रिफंड में देरी हो सकती है.

रिफंड में देरी होने पर क्या करें
सबसे पहले अपना ई-मेल चेक करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की कोई एडिशनल जानकारी के लिए मेल तो नहीं भेजा है. यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड री-इश्यू करने का अनुरोध कर सकते हैं. यदि स्टेटस में रिटर्न दिखा रहा है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी के पास रिफंड रि-इश्यू रेज कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे करें चेक 
1. आयकर विभाग की साइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
3. माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें.
4. ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें.
5. अब एकनॉलेज नंबर पर क्लिक करें.
6. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जहां आईटीआर के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे.

पैन कार्ड की मदद से ऐसे चेक करें स्टेटस
1. NSDL के डाइरेक्ट लिंक https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatus Track को खोलें.
2. अपना पैन नंबर डालें.
3. एसेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करें.
4. सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें.इसके बाद आपको रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा.

आप ऐसे पा सकते हैं रिफंड का पैसा
1. इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें. 
2. यहां सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और रिफंड रीइश्यू को सेलेक्ट करें. यह ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेगा.
3. रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें (यह टैब तभी एक्टिव होगा अगर टैक्पेयर का रिफंड फेल हो गया हो).
4. क्रिए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन का चयन करें. बॉक्स को टिक करें और एकनॉलेजमेंट नंबर को कंफर्म करें, कंटीन्यू बटन को दबाएं. 
5. बैंक के नाम को चेक करें जिसमें आप रिफंड का पैसा चाहते हैं. बॉक्स को टिक करें और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें.
6. रिफंड का पैसा केवल वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही आएगा. इस अकाउंट का स्टेटस वैलिडेटेड दिखना चाहिए.
7. आपको अपने मौजूदा बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच के आईएफएससी कोड को देना होगा. 
8. आधार ओटीपी के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ई-वेरिफाई करें.
9. आपको एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली. इसके साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी होगी.
10. व्यू रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें.

इस तरीके से भी ले सकते हैं रिफंड
1. इनकम टैक्स पोर्टल के डैशबोर्ड पर जाएं और पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करें.
2. एक नया टैब रिफंड रिमेनिंग अनपेड के नाम से खुलेगा. इसके बाद रिफंड रीइश्यू पर क्लिक करें.
3. इसके बाद एक अलग पेज खुलेगा जहां आपको क्रिएट ए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा.