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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए सीए को नहीं देनी होगी मोटी फीस...इन आसान स्टेप्स से खुद ऑनलाइन फाइल करें ITR

इस साल अपना आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, हर कोई आईटीआर फॉर्म भरने या इसे किसी और से भरने के लिए उत्सुक है. हालांकि, कई लोग तो इसे खुद भर लेते हैं लेकिन कई लोगों को आईटीआर फाइल करना नहीं आता और इसके लिए वो सीए के पास जाते हैं.

ITR  (Representative Image) ITR (Representative Image)
हाइलाइट्स
  • ऑनलाइन खुद फाइल करें आईटीआर

  • नहीं चुकानी होगी कोई फीस

लोग जीवनभर पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. कुछ लोग इसे नौकरी तो कई व्यापार के जरिए कमाते हैं. पैसा कमाते हैं तो जाहिर सी बात है एक निश्चित स्लैब के बाद आपका टैक्स भी कटता होगा. ये सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से पूरी तरह वाकिफ होते हैं. हर साल, वित्तीय वर्ष के अंत में, लोगों को आईटीआर भरना होता है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई फॉर्म भरने होते हैं.

सीए लेता फीस
इस साल अपना आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, हर कोई आईटीआर फॉर्म भरने या इसे किसी और से भरने के लिए उत्सुक है. हालांकि, कई लोग तो इसे खुद भर लेते हैं लेकिन कई लोगों को आईटीआर फाइल करना नहीं आता और इसके लिए वो सीए के पास जाते हैं. सीए उनसे यह काम करने के लिए फीस लेता है. मतलब जितने का आईटीआर रिटर्न नहीं उतनी फीस आप सीए को दे देते हैं. लेकिन यहां चिंता की कोई बात नहीं है. हम आपको कुछ आसान टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी रिटर्न भर सकते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाना होगा.
  • फिर वहां अपना लॉगिन आईडी डालें और पासवर्ड भरें. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप forgot password विकल्प का उपयोग करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं.
  • लॉग इन करने के बाद खुलने वाले पेज पर ई-फाइल विकल्प का चयन करें और वहां आयकर फाइलिंग विकल्प का चयन करें.
  • इसके बाद वित्तीय वर्ष का चयन करें, जोकि इस बार के लिए 2021-22 होगा. फिर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें से आप ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं, और 'व्यक्तिगत' विकल्प का चयन कर सकते हैं.

इन विकल्पों से चुनें 
इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे : ITR-1 और ITR-4. इन विकल्पों में से वेतन पाने वाले लोगों को ITR-1 का चयन करना होगा. सिस्टम पर एक फॉर्म खुलेगा, इन फॉर्म भरने वाले प्रकारों में से 139(1) वास्तविक रिटर्न चुनें.
यह एक और फॉर्म खोलेगा जिसमें बैंक खाता और अन्य विवरण जैसी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में ऑफलाइन विकल्प भी चुन सकते हैं, फिर फॉर्म डाउनलोड होने के बाद संलग्न फाइल विकल्प दिखाई देगा. फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का विकल्प चुनें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा करता है.