एक अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. आज से कॉमर्शियल सिलेंडर जहां 92 रुपए सस्ता हो गया है, वहीं कुछ दवाओं के दाम बढ़ गए हैं. इनकम टैक्स रिजीम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं. आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है और इसका असर हमारी जेबों पर क्या पड़ेगा.
92 रुपए सस्ता मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर
हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय की जाती है. आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 92 रुपए कम कर दिए गए हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम पहले की तरह रखे गए हैं. दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 2119.50 की जगह 2028 रुपए में मिल रहा है.
टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
एक अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है. यानी जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है, उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी. नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है.
सीनियर सिटीजंस को फायदा
एक अप्रैल से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई है. मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए हो गई है. वहीं, जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह सीमा 7.5 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो गई है. अब स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक ब्याज दिया जाएगा.
जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब ज्यादा कर
अब पांच लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम की परंपरागत जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा. हालांकि, इसमें यूलिप (यूनिट लिंक्ड प्लान इंश्योरेंस) प्लान पर असर नहीं होगा. ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसीधारक पर होगा.
सोना खरीदना हुआ महंगा
सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत, चांदी पर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे इन गहनों के दाम बढ़ेंगे. एक अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. यानी इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों के तहत टैक्स चुकाना होगा.
6 अंक वाले हॉलमार्किंग अनिवार्य
एक अप्रैल 2023 से सोने के गहने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है. आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. यानी अब 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली जूलरी की बिक्री नहीं की जा सकती. देशभर में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं.
बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स
अब PF अकाउंट से PAN लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा. बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है. अब स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक मिलेगा ब्याज
नए उत्सर्जन मानक लागू
देश में एक अप्रैल से नए उत्सर्जन मानक लागू हो गए. इससे वाहन निर्माता कंपनियां बीएस-6 के दूसरे चरण के कड़े उत्सर्जन नियम के अनुसार गाड़ियां बनाना या पुरानी गाड़ियों के इंजन अपडेट करना शुरू कर चुकी हैं. इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ रही है. इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंनियों ने गाड़यों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है.
दवाएं महंगी
सरकार ने दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है. कीमत होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी. इससे दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की बीमारी से संबंधित दवाओं के खरीदने के लिए अधिक पैसे देने होंगे.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू
1 अप्रैल से महिलाओं के लिए भारत सरकार की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू हो गई है. इस स्कीम के तहत 7.5 फीसदी का ब्याज भी मिलेगा. महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी. अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती हैं. 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा.
ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी टैक्स
ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आमदनी पर अब 30 फीसदी टैक्स देना होगा. पहले 10 हजार रुपए या इससे ज्यादा की कमाई पर ही टैक्स लगता था. इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिये मिलने वाली रकम की जानकारी भी देनी होगी.
डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG का लाभ नहीं
एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत टैक्स लगेगा. इससे निवेशकों को यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) का फायदा नहीं मिलेगा. साथ ही मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा. हालांकि इसका असर एक अप्रैल से पहले से खरीदे गए फंड्स पर नहीं पड़ेगा.
वाहन कबाड़ नीति लागू
एक अप्रैल से वाहन कबाड़ नीति लागू हो गई है. करने इसके तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है. सरकार ने साफ किया है कि कौन सी गाड़ियां कबाड़ में जाने वाली हैं. कबाड़ में भेजी जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा. इस नीति के तहत अगर कोई अपने वाहनों को कबाड़ में भेजता है और उसकी जगह नई गाड़ी खरीदता है तो उस नई गाड़ी पर 25 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी.