आयकर विभाग ने हाल ही में उन लोगों की सूची से कई छूटों को हटा दिया है, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. वित्तीय वर्ष 2021-22 (assessment year 2022-23) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 है और व्यक्तियों को यह जानना जरूरी है कि क्या उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है या नहीं? समय सीमा चूकने से ITविभाग द्वारा आप पर विलंब शुल्क या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
2.5 लाख है छूट की सीमा
यदि किसी निवासी व्यक्ति की आय वर्ष के लिए निर्धारित छूट सीमा से अधिक है, तो उस व्यक्ति को कर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाता है. नई व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करने वालों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. पुरानी व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख है. 60 से 80 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक) के बीच के लोगों के लिए 3 लाख और 80 वर्ष (सुपर सीनियर सिटीजन) से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख है.
इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने तय किया है कि जिन व्यक्तियों का कुल TDS/TCS (tax deducted at source/tax collected at source) वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी अपना ITR दाखिल करने होगा. यह पहले के नियमों से एक बदलाव यह है कि पहले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता तब होती थी अगर उनकी कोई व्यावसायिक आय होती है.
अन्य अनिवार्य फाइलरों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने बचत बैंक खाते में एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक जमा किए हैं. यदि किसी व्यक्ति की सकल आय पूंजीगत लाभ कर छूट का दावा करने से पहले छूट सीमा से अधिक है. विदेशी आय के स्रोत वाले व्यक्ति या विदेशी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे वर्ष में एक ही बिल में या कुल मिलाकर 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल का भुगतान किया है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति पर विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं.