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ITR 2023-24: फॉर्म 10-IEA क्या है? ITR फाइल करते हुए किसे पड़ती है इसकी जरूरत, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत के बाद से ही नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट ऑप्शन में है. अगर आपको लगता है कि इस बार आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल (ITR File) करने पर ज्यादा बचत होगी तो आपको इसके लिए इस बार एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना होगा.

Income Tax Return Income Tax Return
हाइलाइट्स
  • कब तक भरना है Form 10-IEA?

  • कौन सा टैक्स रिजीम चुनना बेहतर

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी नोटिफाई हो चुके हैं. कई कंपनियों ने फॉर्म 16 (Form 16) जारी कर दिए हैं. डेडलाइन से पहले सभी टैक्सपेयर्स टैक्स कैलकुलेशन के जरिए ये जान सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) बेस्ट रहने वाला है या न्यू. कुल मिलाकर जिसमें ज्यादा बचत हो आप उसे चुन सकते हैं.

क्या है Form 10-IEA
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत के बाद से ही नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट ऑप्शन में है. अगर आपको लगता है कि इस बार आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल (ITR File) करने पर ज्यादा बचत होगी तो आपको इसके लिए इस बार एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना होगा. आपको तय डेडलाइन से पहले फॉर्म 10-IEA भरना होगा. इस फॉर्म के जरिए ही सैलरीड पर्सन न्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBTD) ने फॉर्म 10-IEA पेश किया है, जिसका मकसद मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को जारी रखने की सुविधा देना है.

कब तक भरना है Form 10-IEA?
अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपको फॉर्म 10-IEA 31 जुलाई से पहले भर लेना है. आपको अपना आईटीआर इस तारीख के पहले फाइल करना है, तो आपको इसके पहले ये फॉर्म डालना होगा. वैसे लेट फीस के साथ इस साल के अंत तक भी टैक्स फाइल किया जा सकता है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप रिटर्न देर से फाइल करते हैं, तो आप टैक्स रिजीम नहीं बदल पाएंगे.

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फॉर्म 10-IEA में कौन सी जानकारियां
फॉर्म 10-IEA में नाम, पैन, असेसमेंट ईयर जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं. इसके साथ आपको अपना टैक्स स्टेटस (इंडिविजुअल, HUF, रेजिडेंट वगैरह) भरना होगा. इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने इसके पहले टैक्स रिजीम स्विच किया था या नहीं. 

फॉर्म 10-IEA स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट हैं
इसे आईटीआर फॉर्म से अलग से दाखिल करना है, जो एक स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा. फॉर्म में आपको ये बताना होगा कि क्या वे डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलने और फिर से एंट्री करने का इरादा रखते हैं. इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलने या दोबारा प्रवेश करने के लिए डेट्स भी बतानी होगी. फॉर्म 10-आईईए डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड के जरिए वैरिफाई किया जाएगा.

किसे भरना है फॉर्म 10-IEA
ITR-4 फॉर्म जारी कर दिए गए हैं. इसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है. बिजनेस और प्रोफेशन से 50 लाख सालाना या उससे ज्‍यादा की कमाई करने वाले लोग आईटीआर 4 फॉर्म चुनते हैं. इसका मतलब है कि आईटीआर 4 का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को अब नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा. वो लोग जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान सीधे न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकल सकते हैं. उन्हें फॉर्म 10-आईईए भरने की जरूरत नहीं है. हालांकि, बाहर निकलने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में फिर से प्रवेश करने के लिए फॉर्म 10-IEA भरना पड़ेगा.

इसका सीधा मतलब यह है कि बिजनेस इनकम वाले वाले टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर-4 दाखिल करते समय फॉर्म 10-IEA दाखिल करके पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलने और बने रहने का ऑप्शन होता है लेकिन सैलरीड टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ही इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.  फॉर्म  10-IEA को सबमिट करने के दौरान उसकी सही वेलिडेशन बेहद जरूरी है.

कौन सा टैक्स रिजीम चुनें
अगर आपको सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, के तहत मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन डिडक्शन, ट्यूशन, रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस वगैरह चीजों पर टैक्स छूट चाहिए तो आपको पुरानी कर व्यवस्था में ही आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए. न्यू टैक्स रिजीम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कम टैक्स रेट का ही फायदा मिलेगा.