फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इस बार करदाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में दिया गया आय विवरण एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मेल खाता हो. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और आईटीआर फॉर्म में दी हुई जानकारी में अगर फर्क हुआ तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है? (Annual Information Statement)
आयकर विभाग ने पिछले साल नवंबर में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च किया था. इस स्टेटमेंट में आपके सालभर का वित्तीय लेखाजोखा रहेगा. यह मूल रूप से फॉर्म 26AS का विस्तार रूप है. टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary-TIS) भी एआईएस का एक हिस्सा है. एआईएस में करदाता से संबंधित जानकारी जैसे-ब्याज के रूप में हुई कमाई ( interest income), डिविडेंड के रूप में हुई कमाई ( dividend income), सिक्योरिटीज के लेन-देन (securities transactions), म्यूचुअल फंड लेनदेन (mutual fund transactions) और विदेश से मिले पैसे, शामिल होती है.
जब आईटीआर और एआईएस की जानकारी मेल न खाए-
आईटीआर भरने से पहले करदाता एआईएस जरूर चेक कर लें और दोनों जगह दी जानकारी मेल खानी चाहिए. मान लीजिए एआईएस में एक विशेष आय दिखा रहा लेकिन आईटीआर में इसे घोषित नहीं किया गया है. इस केस में आयकर विभाग आपको नोटिस भेजकर इस पर सवाल कर सकता है.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऐसे डाउनलोड करें (How to Download AIS)
Step-1 इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर जाएं- www.incometax.gov.in
Step-2 पैन नंबर और पासवर्ड से अकाउंट लॉग इन करें
Step-3 मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाएं.
Step-4 ड्रॉपडाउन में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें.
Step-5 प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट खुलेगी.
Step-6 इस वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
Step-7 AIS और TIS दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा
Step-8 यहां से AIS PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
एआईएस में ऐसे सुधारें गलतियां (How to correct the mistakes in AIS)
Step-1 नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करें.
Step-2 'सर्विस टैब' के अंदर 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें
Step-3 अब, आपको दो विकल्प दिखाई देंगे - टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS). AIS पर क्लिक करें.
Step-4 AIS पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर AIS का पार्ट A और पार्ट B दिखाई देगा.
Step-5 अब, उस जानकारी का सेलेक्ट करें जो सही नहीं है. अपना फ़ीडबैक सबमिट करने के लिए 'Optional' को चुनें.
Step-6 आपके लिए 7 विकल्प उपलब्ध होंगे. ड्रॉप-डाउन मेनू से विकल्प चुनें.
Step-7 अब, सबमिट पर क्लिक करें.