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ITR Verification: टैक्सपेयर ध्यान दें! आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए बचे हैं सिर्फ इतने दिन, चूके तो नहीं आएगा खाते में Refund का पैसा, भरना पड़ेगा जुर्माना

Income Tax Refund: ITR फाइल करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक इसे वेरिफाई न कराया जाए. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई कराना जरूरी होता है. 

Income Tax Refund Income Tax Refund
हाइलाइट्स
  • आईटीआर भरने के 30 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कराना जरूरी

  • ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है नोटिस

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 को खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक 31 जुलाई तक लगभग 7.28 करोड़ आईटीआर (ITR) फाइल किए गए हैं.

इसमें से लगभग पांच करोड़ आईटीआर 26 जुलाई तक और 2.28 करोड़ आईटीआर 27 से 31 जुलाई के बीच दाखिल किए गए थे. आईटीआर दाखिल करने के बाद जहां कई टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल गया है तो वहीं कुछ इसके आने का इंतजार कर रहे हैं. यदि आपने भी आईटीआर दाखिल कर दिया है और अभी तक आपके खाते में रिफंड नहीं आया है तो इसका एक मुख्य कारण आईटीआर का वेरिफाई (Verify) नहीं होना हो सकता है. 

इतने दिनों के भीतर कराना होता है रिटर्न ई-वेरिफिकेशन 
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर रिटर्न ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 ऑफलाइन जमा करवाना होता है. यदि आपने 20 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल किया था तो आपको 20 अगस्त तक इसे वेरिफाई करवाना ही होगा.

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यदि किसी ने आईटीआर दाखिल करने के अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को 30 अगस्त 2024 तक आईटीआर वेरिफाई कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक आईटीआर भर चुके लोगों में से भी करीब 19 लाख ने अभी तक आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है. 

...तो भरना पड़ेगा दोबारा आईटीआर
यदि किसी करदाता ने आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई नहीं कराया है तो पहला रिफंड तो मिलेगा नहीं और दूसरा आईटीआर रिजेक्ट भी हो जाएगा. ऐसे में आपको दोबारा आईटीआर दाखिल करना होगा. आपको आईटीआर लेट फाइलिंग के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा. आपकी इनकम के अनुसार जुर्माना 1000 रुपए से 5000 रुपए तक भरना पड़ सकता है. यदि आपको रिफंड का पैसा चाहिए और जुर्माना से बचना है तो तुरंत आईटीआर को वेरिफाई करा लीजिए.

इन तरीकों से ITR को कर सकते हैं वेरिफाई 
1. नेटबैंकिंगः आप नेटबैंकिंग के जरिए भी आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद आपको टैक्स टैब में ई-वेरिफाई का विकल्प मिलेगा. वहां क्लिक करने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रीडारेक्ट हो जाएंगे.

वहां पर माय अकाउंट टैब पर क्लिक करके ईवीसी जनरेट करें. इसके बाद आपके ई-मेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा. यह कोड 72 घंटे के लिए वैलिड रहता है. यहां से आप आयकर रिटर्न वेरिफाई करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट में My Account टैब के अंदर ई-वेरिफाई विकल्प पर जाएं और I have EVC already के विकल्प को चुनकर अपने मोबाइल नंबर की मदद से अपना आईटीआर वेरिफाई कर लें. 

2. आधार ओटीपी: आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए भी आईटीआर के वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है. आईटीआर वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां पर बाईं साइड में Important links में दिए e-File Return पर क्लिक करना होगा.

फिर न्यू पेज में अवर सर्विसेज में ई-वेरिफाई पर क्लिक करें. इसके बाद वेरिफिकेशन मेथड सेगमेंट आएगा. इसमें आपको आधार ओटीपी के जरिए रिटर्न वेरिफाई का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद आपके पास रिटर्न ई-वेरिफाई होने का मैसेज आएगा. 

3. बैंक अकाउंट: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट के जरिए भी आयकर रिटर्न ई-वेरिफाई की सुविधा देता है. हालांकि यह सुविधा हर बैंक नहीं उपलब्ध कराता है. इस माध्यम से आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इसे वेलिडेट करना होता है. बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन से लिंक करना होगा.

वेलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें. रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करके ओटीपी जनरेट करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा. इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा.

4. डीमैट अकाउंट: आप शेयर की ट्रेडिंग करने वाले डीमैट अकाउंट के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट को प्रीवैलिडेट करना होगा. डीमैट अकाउंट प्रीवैलिडेट होने के बाद इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) जनरेट करें और फिर अपने मोबाइल नंबर की मदद से आईटीआर को वेरिफाई कर लें. यह प्रक्रिया बैंक अकाउंट के जरिए वेरिफाई जैसी ही है.

5. एटीएम कार्ड: आप एटीएम कार्ड के जरिए भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. आप ATM कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप कीजिए. इसके बाद पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग पर क्लिक कीजिए. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC आएगा. फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करें और ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें. वेरिफिकेशन मेथड में Already generated EVC through bank ATM का ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर भेजा गया ईवीसी कोड डालें आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ कुछ बैंक के ग्राहक ही उठा सकते हैं. 

6. ऑफलाइन: आप ऑफलाइन तरीके से भी आईटीआर वेरिफाई करा सकते हैं. आप ITR-V फॉर्म की साइन की हुई कॉपी को आयकर विभाग को भेजकर रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं.