इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. जून का तीसरा हफ्ता चल रहा है, ऐसे में बहुत से सैलरीड टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 मिल गया होगा, जिन लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिले हैं उन्हें इस महीने के आखिर तक मिल जाएंगे.
अगर आप एक सैलरीड टैक्सपेयर हैं और आपको अभी-अभी फॉर्म 16 मिला है तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने फॉर्म 16 की तुलना 26AS से जरूर करनी चाहिए.
फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 में क्या होता है?
फॉर्म 26एएस में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) की इनकम के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है. इसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान, रेग्युलर टैक्स, रिफंड आदि का विवरण होता है.
फॉर्म 16 मिल जाने के बाद फॉर्म 26एएस में इनकम और टैक्स की डिटेल को दोबारा चेक करना जरूरी है.
नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 जारी करते हैं. इसमें कर्मचारियों के सैलरी, इनकम, टीडीएस की जानकारी होती है. फॉर्म-16 के आधार पर ही कर्मचारी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं.
ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं 26एएस फॉर्म
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर अपने लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें.
'माई अकाउंट' पर जाएं, ड्रॉप डाउन से 'व्यू फॉर्म 26एएस' पर क्लिक करें.
'कंफर्म' पर क्लिक करें ताकि आप TRACES वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकें. TRACES वेबसाइट की स्क्रीन पर बॉक्स का चयन करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
अपना फॉर्म 26AS देखने के लिए टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 26AS) देखें पर क्लिक करें.
असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें जिसमें आप फॉर्म 26-एएस देखना चाहते हैं. अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इसका फॉरमेट HTML ही रहने दें. अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ का चुनाव करें.
TDS मिसमैच को कैसे ठीक कर सकते हैं
अगर फॉर्म 16 और 26AS में मिस मैच है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को बताना चाहिए क्योंकि कंपनी की तरफ से ही TDS काटा जाता है.
अगर इम्पलॉयर की कोई गलती है, तो आपको उन्हें ये बताना होगा ताकि वे आसानी से गलती को सुधार सकें.
ध्यान रहे कि अगर कोई जानकारी गलत है और आप उसे सही करवाते हैं तो इसमें 7-10 दिन तक का समय लग सकता है.
एक बार जब इम्पलॉयर टीडीएस रिटर्न की गलती ठीक कर दें, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों के बीच कोई मिसमैच नहीं है.
टैक्स क्रेडिट मिसमैच होने पर अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए इसका ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं.